मां और सौतेला पिता बेटी को शराब पिलाकर कराते थे गंदा काम, दोनों को 10 साल की कैद

567 By 7newsindia.in Wed, Nov 8th 2017 / 21:56:25 कानून-अपराध     

कुरुक्षेत्र (हरियाणा). नाबालिग को जबरन शराब पिलाकर अनैतिक कार्य कराने की आरोपी मां और सौतेले पिता को अदालत ने दोषी करार दिया है। एडीजे मधु खन्ना लाली की अदालत ने दोनों को 10 साल कठोर कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।  जुर्माना न देने पर दोनों को एक साल और सजा काटनी होगी।   मां और सौतेला पिता पैसों के लिए कराते थे ये सब  एक मार्च 2016 को महिला पुलिस थाने में मां सीमा व सौतेले पिता मोहनलाल के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई थी। करीब 16 वर्षीय नाबालिग ने शिकायत में बताया था कि उसकी मां व सौतेला पिता पैसों के लालच में उससे अनैतिक कार्य कराते हैं। जबरन उसे शराब पिलाई जाती। जब वह अनैतिक कार्य का विरोध करती तो उसके साथ मारपीट की जाती। एक दिन किसी तरह वह दोनों से बचकर अपनी आंटी अंजू के पास पहुंची। आंटी को पूरी आपबीती सुनाई। इसके बाद अंजू उसे लेकर महिला पुलिस थाना पहुंची। शिकायत पर पुलिस ने  सीमा और सौतेले पिता मोहनलाल के खिलाफ पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। एडीजे मधुखन्ना ने सीमा व  मोहनलाल को आईपीसी की धारा 328, 34 और पॉस्को एक्ट में दोषी मानते हुए दस वर्ष कैद की सजा सुनाई।

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