उद्योग स्थापना पर 40 प्रतिशत अनुदान : यू.बी. तिवारी

467 By 7newsindia.in Thu, Dec 14th 2017 / 12:01:56 प्रशासनिक     

सीधी | जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के महा प्रबंधक यू.बी. तिवारी ने बताया कि म.प्र. शासन आर्थिक असंतुलन को दूर करने एवं रोजगार सृजन को दृष्टिगत रखते हुए एम.एस.एम.ई. विकास निति 2017 की घोषणा की है। इसके अनुसार जिले में यदि कोई उद्यमी सूक्ष्य,लघु औश्र मध्यम उद्यम स्थापित करता है तो संयत्र एवं मशीनरी में किए गये निवेश का 40 प्रतिशत अनुदान दिया जायेगा। मध्यम श्रेणी उद्योग की स्थापना के लिए निजी भूमि क्रय कर रोड, बिजली, पानी, अधोसंरचना के व्यय का 50 प्रतिशत अधिक 25 लाख रूपये का अतिरिक्त अनुदान भी प्रदान किया जायेगा।

    महाप्रबंधक श्री तिवारी ने बताया कि निजी औद्योगिक क्षेत्र या बहुमंजिला औद्योगिक परिसर की स्थापना, विकास करने हेतु भी सहायता उपलब्ध कराने का प्रावधान निति में किया गया है। यदि कोई निवेशक या पूजीपति औद्योगिक क्षेत्र, बहुमंजिला औद्योगिक परिसर विकसित करता है तो उसे विकास व्यय का 20 प्रतिशत अधिकतम 2 करोड रूपये अनुदान प्रदान किया जायेगा। बसर्ते इस प्रकार विकसित क्षेत्र का क्षेत्रफल 5 एकड हो या बहुमंजिला औद्योगिक परिसर का कारपेट एरिया कम से कम 10,000 वर्ग फीट हो अधिक क्षेत्र, औद्योगिक परिसर में कम से कम 5 उद्यमों की स्थापना भी आवश्यक होगा।

    उन्होने बताया कि इसके अतिरिक्त अशंदायी भविष्यनिधि में योगदान, गुणवत्ता प्रमाणीकरण पेमेंन्ट आई.पी.आर. की प्रतिपूर्ति भी की जायेगी। पूर्व स्थापित ईकाई के विस्तार डायवर्सीफिकेशन, तकनीकी उन्नयन करने पर समस्त अनुदान प्रदान किये जायेंगे।

    जिले में वन, खनिज, खाद्य प्रसंस्करण एवं मांग आधारित उद्यमों की प्रबल सम्भावनाएं हैं। जिला व्यापार एवं उद्योग के महा प्रबंधक श्री तिवारी ने बताया कि जिले में उद्योगों के लिए पर्याप्त वातावरण हैं उद्योग स्थापित कर निति का लाभ दिये जाने हेतु उचित अवसर है जिलें में कौन कौन से उद्योग स्थापित हो सकते हैं कि जानकारी कार्यालयीन समय में सम्पर्क कर प्राप्त की जा सकती है।

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