मानवाधिकार ने सरकार के आदेश कॊ गलत बताया

529 By 7newsindia.in Mon, Jan 15th 2018 / 20:51:19 बिहार     

गया से प्रभाकर कुमार 

गया : गर्मी के दिनो में बिहार सरकार के द्वारा जनहित में जारी आदेश सुबह 9 बजे के बाद और शाम 6 बजे के पहले खाना बनाने और पूजा - हवन करने पर जेल को मानवाधिकार आयोग ने लोकहित में अन्याय पूर्ण बता रोक लगाया है। मामला बिहार राज्य के ग्रामीण क्षेत्रो में सुबह 9 बजे के बाद एवं शाम 6 बजे के पहले चूल्हा पर खाना बनाना और पूजा हवन करने पर तीन वर्षों की जेल और जुर्माना करने का प्रावधान आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा 2016 में जारी किया गया था, जिसे दैनिक समाचार पत्रों में भी प्रकाशित किया गया था। इसी को आधार बना मनीष कुमार कुन्नू ,पतंजलि योग समिति के वजीरगंज प्रभारी सह बैजनाथपूर गांव के युवा किसान ने 2 मई 2016 कॊ आवेदन देकर राज्य मानवाधिकार आयोग से इस आदेश पर रोक लगाने का आग्रह किया था, जिसपर आयोग ने तत्परता दिखाते हुए एसएसपी गया से रिपोर्ट माँग की । रिपोर्ट प्राप्त 10 मार्च 2017 को होने पर मनीष से जबाब माँगा गया एवं मनीष के जबाब  10 मई 2017 को देखकर सुनवाई की तिथि शुरू की गयी और सुनवाई के क्रम में 1 अगस्त 2017 को मनीष के आपत्ति पर प्रधान सचिव द्वारा आपदा प्रबंधन से रिपोर्ट माँगा गया व इसकी अंतिम सुनवाई 12 जनवरी 2017 को की गई, जिसमें मानवाधिकार आयोग ने बिहार सरकार के निर्देश को लोकहित में अन्नायपूर्ण माना और इनके लगाये गए रोक को ख़ारिज कर नए सिरे से एडवाइजरी जारी करने का निर्देश बिहार सरकार कॊ दिया है ।

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