चारा घोटालाः चाईबासा गबन केस में लालू यादव और जगन्नाथ मिश्र को 5-5 साल की सजा
बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले के तीसरे मामले में पांच साल की सजा सुनाई गई है। यह मामला (आरसी 68 ए /96) चाईबासा कोषागार से 33 करोड़ 67 लाख 534 रुपए की अवैध निकासी से संबंधित है। इसी मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा को भी पांच सील की सजा का ऐलान किया गया है। दोनों पर पांच-पांच लाख का जुर्माना लगाया गया है।
इस मामले में लालू यादव, जगन्नाथ मिश्रा, विघासागर निषाद ,जगदीश शर्मा, आरके राणा, सिलास तिर्की सहित 50 आरोपियों को दोषी करार दिया गया है, जब कि छह आरोपियों को इस मामले में बरी भी किया गया है।
उधर, फैसला आने से पहले राजद के वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद सिंह ने सीबीआई पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा की सीबीआई अपने राजनीतिक आका के लिए नेताओं को फसाती है।
फैसले के बाद लालू प्रसाद यादव के बेटे और पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि वे फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती देंगे।
चाईबासा गबन के इस मामले में कोर्ट ने 56 आरोपियों में से 50 को दोषी ठहराया है। चारा घोटाला में दोषियों को 2.30 बजे सजा सुनाई जाएगी। दोषियों ने कम से कम सजा देने की मांग। सीबीआई ने अधिकतम सजा देने को कहा
दोषी करार दिये जाने के बाद भाजपा नेता और बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी ने कहा कि इसमें कुछ भी आश्चर्यजनक नहीं है, ये होना ही था। उन्होंने कहा कि राजद नेताओं का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने सवाल उठाया कि राजद नेताओं के मुताबिक क्या जज, भाजपा और नीतीश कुमार के साथ मिलकर साजिश रच रहे हैं।