चारा घोटाला: लालू के आवेदन पर आदेश, तत्कालीन AG को बनाया अभियुक्त
बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव को तत्कालीन राहत मिली है। लालू की ओर से दायर आवेदन पर आदेश दिया गया है। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह की अदालत ने त्तकालीन एजी पीके मुखोपाध्याय, डिप्टी एजी बीएन झा, एजी ऑफिस के सीनियर अकाउंट ऑफिसर प्रमोद कुमार को अभियुक्त बनाया है। अदालत ने अभियोजन स्वीकृति आदेश प्राप्त कर कोर्ट में सौंपने का आदेश दिया है। अदालत ने मुकदमा चलाने के लिए संबंधित सह सक्षम अधिकारी से अभियोजन स्वीकृति आदेश प्राप्त कर 16 अप्रैल तक कोर्ट में जमा करने का आदेश दिया है। लालू प्रसाद यादव ने बुधवार को तत्कालीन एजी पीके मुखोपाध्याय, डिप्टी एजी बीएन झा और एजी ऑफिस के सीनियर डायरेक्टर जनरल प्रमोद कुमार को आरोपित करने और इनके खिलाफ सीबीआई के विशेष न्यायधीश शिवापाल सिंह के कोर्ट में आवेदन दिया था। इसके बाद गुरुवार को लालू यादव की ओर से दाखिल किए गए एक और आवेदन में कहा गया कि जब तक पिछले आवेदन पर सुनवाई नहीं हो जाती, तब तक फैसला टाल दिया जाना चाहिए। आपको बता दें कि यह मामला दुमका कोषागार से जुड़ा है। यह मामला तब बिहार अब झारखंड के दुमका कोषागार से लगभग 3.76 करोड़ रुपये की अवैध निकासी का है। इस मामले में लालू प्रसाद यादव, डॉ. जगन्नाथ मिश्र, पूर्व सांसद डॉ. आरके राणा व जगदीश शर्मा सहित कुल 31 आरोपी हैं। इस मामले में लालू प्रसाद यादव सहित अन्य पर धोखाधड़ी और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज है। इस मामले में सीबीआइ कोर्ट ने पांच मार्च को सुनवाई पूरी की थी।
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