कानून का चला चाबुक

539 By 7newsindia.in Tue, Oct 23rd 2018 / 18:33:02 मध्य प्रदेश     

 मारपीट के मामले में आरोपी को सजा 

सीधी,
दिनांक 07ण्05ण्2017 को ग्राम नकबेल थाना चुरहट अन्त्र्गत आरोपी निर्मला पटेल ने फरियादी करिश्माी को अश्लीकल शब्द1 उच्चागरित करते हुए जान से मारने की धमकी दी । घटना के संबंध में फरियादी की शिकायत पर थाना चुरहट में आरोपी के विरूद्ध एफण्आईण्आरण् क्रण् 173ध्17 पंजीबद्ध कर भादवि की धारा 294ए323ए506;2द्ध के अन्तैर्गत विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्याियालय में प्रस्तुरत किया गयाए जहॉं न्याधयालयीन प्रकरण क्रण् 230ध्17  में सशक्तन पैरवी करते हुए श्री मुकेश अभिनन्दरन एवं श्रीमती आदर्श सिंह सोलंकीए सहायक जिला अभियोजन अधिकारी चुरहट द्वारा आरोपी को दोषी प्रमाणित कराया गयाए परिणामस्वररूप माननीय न्याएयालयए न्याधयिक मजिस्ट्रे7ट प्रथम श्रेणी चुरहट ने आरोपी को दोषी पाते हुए न्याएयालय उठने तक का कारावास एवं 1000ध्. रूपये के अर्थदंड से दंडित किया। 
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 पुलिस अभिरक्षा से भागने पर 03 माह का सश्रम कारावास
सीधी,
दिनांक 14ण्05ण्2009 को समय सुबह 03रू30 बजे स्थाान जोबा थाना मझौली 01 अपराध क्रण् 2477ध्07 धारा 27 29ए 39ए 51 वन्य0 प्राणी संरक्षण अधिनियम एवं धारा 26 वन अधिनियम के अपराध में आरोपी शेष नारायण सिंह गोंड पिता अंगराखन सिंह गोंड उम्र 33 वर्ष निवासी ग्राम वनकरवाही थाना मझौली को गिरफ्तार किया गया थाए जब आरोपी को थाना मझौली ले जाया जा रहा था तब आरोपी वन कर्मचारी की अभिरक्षा से जबरदस्ती  भाग गया। जिस कारण आरोपी के विरूद्ध थाना मझौली में धारा 224 भादवि के अंतर्गत अपराध क्रण् 150ध्09 पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना उपरांत न्याौयालय में पेश किया गयाए जहां न्या्यालीयन प्रकरण क्रण् 08ध्2010 में शासन की ओर से पैरवी श्री घनश्या म प्रजापति सहायक जिला अभियोजन अधिकारी मझौली ने की। फलस्वअरूप माननीय न्योयालय न्या यिक मजिस्ट्रेाट प्रथम श्रेणी मझौली द्वारा आरोपी को धारा 224 में 03 माह का सश्रम कारावास एवं 500 रू जुर्माना से दंडित किया गया।
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 यातायात पुलिस द्वारा की गई चालानी कार्यवाही 
सीधी,
दिनांक 18ण्10ण्18 को समय 11रू45 बजे स्थाशन सम्राट चौक सीधी में यातायात पुलिस सीधी द्वारा मोटर व्ही्कल एक्टक के तहत चालानी कार्यवाही करते हुए मोटरसायकिल क्रण् डच् 53 डथ् 4146 अभियुक्तप बबलू सिंह पिता कैलाश सिंह उम्र 25 वर्ष निवासी कोठार की जांच करने पर पाया गया कि इनके द्वारा शराब पीकर बिना बीमा एवं बिना हेलमेट पहने उक्ति वाहन चलाया जा रहा थाए जिस पर अपराध क्रण् 2580ध्18 पंजीबद्ध करते चालान न्याियालय में प्रस्तुकत किया गया। जहां न्या यालयीन प्रकरण क्रण् 1687ध्18 में शासन की ओर से पैरवी श्री प्रशांत पाण्डेायए सहायक जिला अभियोजन अधिकारीए सीधी ने की। फलस्वयरूप माननीय न्यापयालय मुख्य2 न्याीयिक मजिस्ट्रेेट सीधी द्वारा वाहनचालक को दोषी मानते हुए मोटर व्हीभकल एक्ट् की धारा 185 में 2000 रूए धारा 146ध्196 में 1000ध्. एवं धारा 129ध्177 में 100ध्. रू अर्थदण्ड  तथा न्याायालय उठने तक के कारावास से दण्डित किया गया। 
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