नियम विरूद्व चलने पर चला कानून का चाबुक

355 By 7newsindia.in Sat, Nov 3rd 2018 / 18:48:57 मध्य प्रदेश     

संजीव मिश्रा सीधी 

  लापरवाही से वाहन चलाने पर चालक को सजा 

दिनांक 28ण्08ण्18 को समय रात्रि 10रू30 बजे स्थाएन गोपालदास तिराहा सीधी में चालक शिवमसिंह चौहान  पिता अंजनी सिंह उम्र 18 वर्ष निवासी देउघटा ने वाहन क्रण् एम पी 53 पी 0462 को उतावलेपन एवं लापरवाही से चलाकर मानव जीवन को संकटापन्नव कियाए जिसके संबंध में थाना कोतवाली सीधी में एफण्आईण्आरण् क्रण् 914ध्18 पंजीबद्ध की गई एवं विवेचना उपरान्त  धारा 279ए 3ध्181ए 5ध्180 अंतर्गत अभियोग पत्र न्या?यालय में प्रस्तु त किया गया जिससे संबंधित न्यायालयीन प्रकरण क्रण् 1787ध्18 में शासन की ओर से श्री प्रशांत कुमार पाण्डेरयए सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सीधी ने पैरवी की। परिणाम स्वारूप मामला प्रमाणित पाये जाने पर माननीय मुख्यड न्यानयायिक मजिस्रेी सट सीधी द्वारा अभियुक्त? को उक्त  धाराओं में कुल 2500ध्. रूपये के अर्थदण्डग एवं न्याुयालय उठने तक की सजा से दण्डित किया गया। 
 
 
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 बिना अनुज्ञा पत्र के शराब बेचने पर हुई सजा 

  दिनांक 08ण्10ण्2018 को स्था न अंधियारखोह थाना कोतवाली सीधी में आरोपी रूपा साकेत पत्नि शिवदास साकेत ने अपने अधिपत्य1 में बिना अनुज्ञा पत्र के अवैध रूप से 10 लीटर देशी शराब विक्रय हेतु रखी थी। कोतवाली सीधी पुलिस द्वारा आबकारी एक्टु के तहत कार्यवाही करते हुए अपराध क्रण् 955ध्18 पंजीबद्ध कर अभियोग पत्र माननीय न्याीयालय सीधी के समक्ष प्रस्तुेत किया गया। जिससे संबंधित न्यायालयीन प्रकरण क्रण्1764ध्18 में शासन की ओर से पैरवी श्री प्रशांत पांडेयए सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सीधी द्वारा की गई। परिणामस्व7रूप माननीय न्याशयालय मुख्यश न्याायिक मजिस्ट्रेयट सीधी द्वारा धारा 34;एद्ध आबकारी एक्टे के तहत दोषी को 1000ध्. रूपये के अर्थदण्डय एवं न्यानयालय उठने तक की सजा से दण्डित किया गया।
 
 
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 अवैध शराब विक्रय के मामले में सजा 

  दिनांक 20ण्09ण्2018 को स्था्न बांकी थाना अमिलिया में आरोपी सविता केवट पत्नि लालमणी केवट ने अपने अधिपत्यि में बिना अनुज्ञा पत्र के अवैध रूप से 04 लीटर देशी शराब विक्रय हेतु रखी थी। अमिलिया पुलिस द्वारा आबकारी एक्टय के तहत कार्यवाही करते हुए अपराध क्रण् 289ध्18 पंजीबद्ध कर अभियोग पत्र माननीय न्यासयालय सीधी के समक्ष प्रस्तु त किया गया। जिससे संबंधित न्यायालयीन प्रकरण क्रण्1738ध्18 में शासन की ओर से पैरवी श्री प्रशांत पांडेयए सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सीधी द्वारा की गई। परिणामस्व्रूप माननीय न्यौयालय मुख्यं न्यातयिक मजिस्ट्रेअट सीधी द्वारा धारा 34;एद्ध आबकारी एक्टि के तहत दोषी को 1200ध्. रूपये के अर्थदण्ड? एवं न्योयालय उठने तक की सजा से दण्डित किया गया।
 
 
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 मझौली पुलिस द्वारा की गई चालानी कार्यवाही 

दिनांक 02ण्11ण्18 को समय 11 बजे ग्राम चमराडोल में पुलिस द्वारा मोटर व्हीधकल एक्टी के तहत चालानी कार्यवाही करते हुए बुलेरो वाहन क्रण् डच् 17 ब्ठ 5883 चालक आरोपी मुनीम यादव पिता रामलखन यादव उम्र 27 वर्ष निवासी बघवार थाना रामपुर नैकिन की जांच करने पर पाया गया कि इनके द्वारा शराब पीकर उक्तव वाहन चलाया जा रहा था एवं बीमा के दस्तापवेज उपलब्धर नहीं पाये गयेए जिस पर अपराध पंजीबद्ध कर चालान न्या यालय में प्रस्तु त किया गया। उक्तव मामले से शासन की ओर से पैरवी श्री घनश्यापम प्रजापतिए सहायक जिला अभियोजन अधिकारी मझौली ने की। फलस्वयरूप माननीय न्यामयालय न्योयिक मजिस्ट्रे ट प्रथम श्रेणी मझौली द्वारा वाहनचालक को दोषी मानते हुए मोटर व्ही कल एक्टम की धारा 185 में 2000 रू जुर्मानाए धारा 146ध्196 में 100ध्. अर्थदण्ड  से दण्डित किया गया। 

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