विधानसभा चुनाव के लिए 9 नवम्बर तक जमा होंगे नामांकन पत्र

सीधीकलेक्टमर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी दिलीप कुमार ने बताया कि विधानसभा चुनाव.2018 के लिये शुक्रवारए 2 नवम्बर को अधिसूचना जारी हो गयी है। भारत निर्वाचन आयोग की घोषणा के अनुसार 28 नवम्बर को मतदान होगा और 11 दिसम्बर को मतगणना होगी। दो नवम्बर से 9 नवम्बर 2018 तक नाम निर्देशन पत्र पूर्वान्ह 11ण्00 बजे से अपरान्ह 3ण्00 बजे तक रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय में प्रस्तुत किए जा सकेंगे। रविवार 4 नवम्बर एवं 7 नवम्बर को दीपावली का सार्वजनिक अवकाश होने के कारण नाम निर्देशन पत्र जमा नहीं किए जाएंगे। अभ्यर्थी द्वारा अधिकतम 4 सेट नामांकन पत्र दाखिल किये जा सकेंगे। नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करते समय रिटर्निग ऑफिसर के कार्यालय की 100 मीटर की परिधि में अभ्यर्थी के साथ अधिकतम 3 वाहन और अधिकतम पाँच व्यक्तियों ;प्रत्याशी़ 4द्ध को लाने की अनुमति रहेगी। 14 नवम्बर को नाम वापसी की प्रक्रिया के बाद चुनाव ल?ने वाले प्रत्याशियों की अन्तिम सूची जारी कर दी जायेगीं।विधान सभा निर्वाचन में प्रत्याशियों के लिये रूपये 10ए000 ;दस हजारद्ध और अनुसूचित जातिध्अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार के लिए रूपये 5ए000 ;पांच हजारद्ध जमानत राशि जमा कराना होगी। फार्म एण् फार्म बीण् नाम निर्देशन पत्र जमा किए जाने के अंतिम दिनांक को 3ण्00 बजे तक रिटर्निंग ऑफिसर को दिया जाना चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट के 25 सितम्बरए 2018 के आदेशानुसार शपथ पत्र के साथ प्रपत्र .26 मेंए जिसमें अभ्यर्थी के आपराधिक पूर्व.वृत्तए यदि कोई होंए ;दोष.सिद्धि के मामले और सभी लंबित मामलेद्धए से संबंधित विवरणए पैन के विवरण और स्वयंए पतिध्पत्नी एवं आश्रितों की आयकर विवरणी दाखिल करने की स्थितिए अभ्यर्थीए पतिध्पत्नी एवं सभी आश्रितों की परिसम्पत्तियों ;चल एवं अचल आदिद्ध तथा सरकार एवं सार्वजनिक वित्त संस्थाओं के प्रति उनकी देयताएंध्देय राशियों के विवरणए अभ्यर्थी एवं पतिध्पत्नी के व्यवसाय या आजीविका के विवरण तथा अभ्यर्थी की उच्चतम शैक्षणिक योग्यता के विवरण उपलब्ध कराए जाएं।अभ्यर्थियों द्वारा अपने नाम.निर्देशन पत्र के साथ दाखिल शपथ.पत्रों में अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे उसके सभी स्तंभों को भरें और कोई भी स्तंभ रिक्त नहीं छो?े। इसलिएए शपथ.पत्र दाखिल करते समय रिटर्निंग आफीसर को इस बात की जांच करनी है कि क्या नाम.निर्देशन पत्र के साथ दाखिल शपथ.पत्र के सभी स्तंभ भर दिए गए हैं। अभ्यर्थी द्वारा शपथ आयुक्त या प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट या नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ.पत्र पर शपथ लेनी चाहिए। शपथ.पत्र नाम.निर्देशन पत्र के साथ दाखिल किया जाना है। यदि नाम.निर्देशन पत्र के साथ दाखिल न किया जाए तो नाम.निर्देशन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि को अपराह्न 3 बजे से पहले रिटर्निंग आफीसर को अवश्य प्रस्तुत कर देना चाहिए। शपथ पत्र टंकित होना चाहिए। यदि कोई कॉलम हस्तलिखित होता हैए तब यह सुपाठ्य होना चाहिए।निर्वाचन व्यय के लिये प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा पृथक से बैंक खाता खुलवाया जाएगा। बैंक खाता निर्वाचन अभिकर्ता के साथ संयुक्त रूप से भी खुलवाया जा सकता है। नामांकन पत्र प्रस्तुत करने के तुरंत बाद रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान लेना आवश्यक हैं। रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा तैयार किये जाने वाले चेकलिस्ट के प्रारूप और दिशा.निर्देशों की पुस्तिका प्रदाय की जायेगी। 12 नवम्बर को नामांकन पत्रों की जाँच के समय अभ्यर्थीए उनके निर्वाचन अभिकर्ताए प्रत्येक अभ्यर्थी का एक प्रस्तावक और प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा लिखित में सम्यक रूप से प्राधिकृत एक और व्यक्ति उपस्थित रह सकता है। रिटर्निंग अधिकारी के द्वारा एक.एक करके नामांकन पत्रों की संवीक्षा की जाएगी तथा पारदर्शिता हेतु संवीक्षा की वीडियोग्राफी भी की जाएगी।००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००अनुचित साधनों के प्रयोग पर लगाये अंकुश
समन्वय के साथ सभी टीमें कार्य करें- व्यय प्रेक्षकसीधीभारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा निर्वाचन 2018 के लिए नियुक्त प्रेक्षक निलय बरन सोम ;आईण्आरण्एसद्ध तथा डांण् श्रीकान्त औचर ;आईण्आरण्एसद्ध ने कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि सभी टीमें आपस में समन्वय स्थापित कर शांतिपूर्ण पारदर्शी एवं निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न करायें। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार निर्वाचन में अनुचित साधनों के उपयोग पर क?ी निगरानी रखें। निर्वाचन में निर्धारित सीमा 28 लाख रूपये से अधिक धन खर्च पर पूर्ण रूपेण अंकुश लगायें। सभी प्रत्याशियों को समान अवसर प्राप्त हो इसके लिए उक्त सीमा निर्धारित की गयी है।कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी दिलीप कुमार ने सभी टीमों को पूरी मुस्तैदी के साथ कार्य करने के निर्देश दिए हैं। श्री कुमार ने कहा कि चुनाव आयोग के द्वारा दिए गए निर्देशानुसार शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न करायें। निर्भीक रहकर पूरी क?ाई के साथ दण्डात्मक कार्यवाही करें। उन्होनें कहा कि निर्वाचन कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दास्त नहीं की जायेगी।पुलिस अधीक्षक तरूण नायक ने निर्देश दिए कि जांच करते समय निर्धारित मापदण्डों का पालन करें। अनावश्यक रूप से आम नागरिकों को परेशानी का सामना नहीं करना प?े यह सुनिश्चित करें। उन्होंने उ?नदस्ता दल को रैण्डम आधार पर भी जांच करने के निर्देश दिए हैं।उल्लेखनीय है कि निर्वाचन में अनुचित सामग्रियों एवं 28 लाख रूपये की निर्धारित सीमा से अधिक धन के खर्च पर रोक लगाने के लिये निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार लेखा टीमए स्थैतिक निगरानी टीमए उ?नदस्ता दल एवं वीडियो निगरानी दल का गठन किया गया है जो पूरी क?ाई के साथ शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न कराने के लिए निगरानी रखेंगी। उक्त टीमों के कार्यो पर निगरानी एवं अभ्यर्थियों के व्यय पर निगरानी रखने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा क्षेत्र धौहनी एवं सिहावल के लिए निलय बरन सोम 7067951419 को तथा विधानसभा क्षेत्र सीधी एवं चुरहट के लिए डांण् श्रीकान्त औचर 9399807612 को व्यय प्रेक्षक नियुक्त किया गया है।व्यय प्रेक्षकों ने किया एम.सी.एम.सी. कक्ष का निरीक्षण
पेड न्यूज एवं विज्ञापनों पर कड़ी निगरानी रखने के दिए निर्देशसीधीकलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी दिलीप कुमार एवं भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त व्यय प्रेक्षक निलय बरन सोम तथा डॉण् श्रीकान्त औचर ने विधानसभा निर्वाचन 2018 के लिए गठित मीडिया सेल एवं एमण्सीण्एमण्सीण् कक्ष का निरीक्षण अवलोकन किया। उन्होंने नोडल अधिकारी जिला जनसंपर्क अधिकारी मुकेश मिश्रा को निर्देश दिए कि पेड न्यूज एवं विज्ञापनों के प्रसारण पर क?ी निगरानी रखें। इलेक्ट्रानिक मीडिया में विज्ञापन प्रमारण के बाद ही जारी किए जा सकेंगें। प्रिंट मीडिया एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया में प्रचार प्रसार के लिए अभ्यर्थी द्वारा किए गए खर्च को उसके खर्च में जु?वाया जाना सुनिश्चित करें।उल्लेखनीय है कि विधानसभा निर्वाचन 2018 के लिए पेड न्यूज एवं विज्ञापनों पर निगरानी के लिए मीडिया सेल का गठन किया गया है जिसके माध्यम से 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है। यह टीम नियमित रूप से अभ्यर्थी द्वारा प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया पर प्रचार प्रसार के लिए किए गए खर्च के विषय में जिला स्तरीय व्यय अनुवीक्षण समिति को प्रस्तुत कर रही है।इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में राजनैतिक विज्ञापनो का प्रसारण बिना प्रमाणन के नहीं हो सकेगा
उल्लेखनीय है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ;टीवीए केबल नेटवर्कए रेडियोए बल्क मेसेजए वॉइस मेसेज आदिद्ध मे राजनैतिक विज्ञापनो का प्रसारण बिना सक्षम एमसीएमसी समिति के प्रमाणन के नहीं हो सकेगा। राजनैतिक दलों अथवा अभ्यर्थियों के द्वारा औडियो. विजुअल कैम्पेन मे प्रयोग किया जाने वाला कोई भी विज्ञापन बिना एमसीएमसी के प्रमाणन के नहीं चलाया जा सकेगा। मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्यस्तरीय राजनैतिक दलए पंजीकृतध्अपंजीकृत राजनैतिक दल अथवा अभ्यर्थी प्रस्तावित प्रसारण के कम से कम 3 दिन पूर्व एवं अन्य समूहो को कम से कम 7 दिन पूर्व एमसीएमसी समिति के समक्ष आवेदन निर्धारित प्रपत्र मे समस्त आवश्यक प्रविष्टियों समेत प्रस्तुत करना होगा।
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