मतदान मद्देनजर शनिवार को जिला प्रशासन ने उठायें कई कडे कदम

मतदान केन्द्र की गतिविधियों पर माइक्रो आब्जर्वर की रहेगी पैनी नजर
माइक्रो आब्जर्वर का प्रशिक्षण संपन्न
सीधीभारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार पूरी चुनाव प्रक्रिया को साफ-सुथरी पारदर्शी और निष्पक्ष सम्पन्न कराने के उद्देश्य से मतदान केन्द्र में लघु चुनाव प्रेक्षक (माइक्रो आब्जर्वरों) का प्रशिक्षण विगत दिवस शा. उत्कृष्ट विद्यालय सीधी के सभागाार में प्रेक्षकगणों की उपस्थिति में संपन्न हुआ।माइक्रो आब्जर्वर के प्रशिक्षण में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा क्षेत्रों सीधी एवं धौहनी के लिये नियुक्त प्रेक्षक एन.जी. हीरा (आई.ए.एस.) ने इस अवसर पर कहा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने में माइक्रो आब्जर्वर की विशेष भूमिका रहेगी। माइक्रो आब्जर्वर पीठासीन अधिकारी के साथ समन्वय कर मतदान केन्द्र की हर गतिविधि पर निगाह रखेंगे और चेक लिस्ट के अनुसार अपनी रिपोर्ट सीलबंद कर मतदान सामग्री जमा कराने के स्थल पर सीधे अपने प्रेक्षक के लिये निर्धारित काउन्टर पर जमा करायेंगे।विधानसभा क्षेत्र सिहावल के लिये नियुक्त प्रेक्षक रूपेश कुमार (आई.ए.एस.) ने कहा कि माइक्रो आब्जर्वर मतदान दिवस पर मॉक पोल के दौरान विशेष निगरानी रखेंगें कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मॉक पोल सम्पन्न होने के बाद वास्तविक मतदान समय से प्रारंभ किया गया है। दिव्यांग मतदाताओं के लिए विशेष दृष्टिकोण रखते हुए उन्हें सुगम मतदान करायेंगे।इस अवसर पर विधानसभा क्षेत्र चुरहट के लिये नियुक्त प्रेक्षक आर.के. जायसवाल (आई.ए.एस.) ने कहा कि माइक्रो आब्जर्वर मतदान दिवस पर लगातार अपने क्षेत्र के प्रेक्षक के संपर्क में रह कर उन्हे वस्तु स्थिति से अवगत कराते रहेंगें। मतदान समाप्त होने के 5 मिनट पूर्व सभी उपस्थित मतदाताओं को टोकन का वितरण हो गया है इस पर विशेष निगरानी रखेंगें। माइक्रो आब्जर्वर पारदर्शी और निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न कराने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेंगें।इस दौरान मास्टर ट्रेनर डॉ. के.बी. सिंह ने माइक्रो आब्जर्वर के कर्तव्यों सहित निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों व निर्वाचन के दौरान कार्य संपादन के विषय में विस्तार से जानकारी दी। इस अवसर पर अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी डी.पी. वर्मन सहित माइक्रो आब्जर्वर्स उपस्थित रहेे।
मतदान के 48 घण्टो में सार्वजनिक सभा पर रहेगा प्रतिबंध
सीधीविधानसभा निर्वाचन 2018 के अंतर्गत जिले की चारों विधानसभा क्षेत्रों में 28 नवम्बर को मतदान कराया जायेगा। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 के अंतर्गत मतदान की समाप्ति के लिए नियत किए गए समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घण्टों में सार्वजनिक सभाओं पर प्रतिबंध रहेगा। यह अवधि 26 नवम्बर को सायं 5 बजे से प्रारंभ होकर 28 नवम्बर को सायं 5 बजे समाप्त होगी। इस अवधि में कोई भी व्यक्ति मतदान क्षेत्र में किसी निर्वाचन के लिए कोई भी सार्वजनिक सभा या जूलूस आयोजित नही करेगा । सिनेमा घर, केबल नेटवर्क, टेलीविजन या अन्य साधनो द्वारा जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का प्रकाषन प्रचार प्रसार नहीं करेगा। इस अवधि में नुक्कड़ नाटक, संगीत सभा या अन्य मनोरंजनात्मक कार्यक्रमों से भी चुनाव प्रचार अथवा मतदाता को प्रभावित करने का प्रयास पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। इसका उल्लंघन करने पर प्रकरण दर्ज कर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
दो आदतन अपराधी जिले से निष्कासित
सीधीजिला मजिस्ट्रेट दिलीप कुमार ने आदेष जारी कर जिले की लोक षान्ति व्यवस्था को बनाये रखने के लिए दो आदतन अपराधियों को जिले की सीमा से निष्कासित किया है।जारी आदेषानुसार रामाश्रय नापित पिता रामखेलावन नापित उम्र 41 वर्ष निवासी चमराडोल थाना मझौली को 04 माह के लिए एवं लक्ष्मी लोनिया पिता बंशपति लोनिया उम्र 40 वर्ष निवासी पटेहरा थाना रामपुर नैकिन जिला सीधी को 03 माह के लिए जिले से निष्कासित किया गया है।उल्लेखनीय है कि रामाश्रय नापित के ऊपर थाना मझौली में विभिन्न धाराओं के अंतर्गत 10 प्रकरण पंजीबद्ध हैं। इसी प्रकार लक्ष्मी लोनिया के ऊपर थाना रामपुर नैकिन में विभिन्न धाराओं के अंतर्गत 06 प्रकरण पंजीबद्ध हैं।जारी आदेषानुसार उक्त व्यक्तियों को 48 घंटे के अन्दर संपूर्ण सीधी जिला एवं सीधी जिले के चतुर्दिक सीमा से लगे जिला सिंगरौली, रीवा, सतना एवं शहडोल जिले के राजस्व सीमाओं से निर्धारित किये गये समय की अवधि तक के लिए बाहर चले जाने एवं अपने आचरण में सुधार करने और बिना सक्षम आदेष प्राप्त किये उक्त अवधि में उपरोक्त जिलों की सीमाओं के अन्दर प्रवेष नहीं करने के लिए आदेषित किया गया है। इस आदेष का उल्लंघन करने पर म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14 के अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगी।
कारण बताओं सूचना पत्र जारी
सीधीकलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी दिलीप कुमार ने प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहने के कारण सरोज सिंह सहायक अध्यापक शा.कन्या.उ.मा.वि. चुरहट को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया है।कलेक्टर श्री कुमार ने बताया कि विधानसभा निर्वाचन 2018 के लिए दिनांक 18.11.2018 को पीठासीन अधिकारी एवं मतदान अधिकारी नं. 1,2 एवं 3 का प्रशिक्षण स्थान शा.उ.उ.मा.वि. क्रं.-1 सीधी में आयोजित किया गया था आयोजित प्रशिक्षण की सूचना श्रीमती सिंह को संस्था प्रमुख के माध्यम से अवगत कराया गया था। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत सीधी के पत्र क्रमांक 7139 दिनांक 18.11.2018 से प्रस्तुत उपस्थिति पत्रक का अवलोकन करने पर सरोज सिंह अनुपस्थित पायी गयीं, इससे यह प्रतीत होता है कि प्रशिक्षण की सूचना उपरान्त भी वे जानबूझ कर अनुपस्थित रही। यह कृत्य लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 एवं भारतीय दण्डसंहिता के तहत उल्लंघन की श्रेणी में होने से दण्डनीय है।कलेक्टर श्री कुमार ने निर्देश दिए हैं कि प्रतिरक्षण उत्तर नोटिस प्राप्ति के 48 घण्टे के भीतर जिला निर्वाचन कार्यालय को उपलब्ध करावें, प्रतिउत्तर संतोषजनक न होने एवं समयावधि में प्राप्त न होने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही के साथ-साथ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 एवं भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के तहत् अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
मतदाताओं की सहायता करने मतदान केंद्रो में होंगे बूथ
सीधीनिर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदान दिवस के दिन मतदान केंद्रों के बाहर बूथ सहायता केंद्र स्थापित होंगे। इन बूथ सहायता केन्द्रों को मतदाता आसानी से देख सकें इसके लिए आवश्यक व्यवस्थाएँ रहेंगी। बूथ सहायता केंद्र में सम्बंधित मतदान केंद्र के बीएलओ रहेंगे जिनके पास अल्फाबेटिक क्रम में इलेक्टोरल रोल रहेगी इसके साथ ही अवितरित मतदाता पर्चियाँ भी रहेंगी। इसके द्वारा मतदाताओं को निर्वाचक नामावली में उनका नाम ढूँढने आदि में सहयोग किया जाएगा।
चुनाव के दौरान मीडिया कव्हरेज के लिये निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देश
सीधीभारत निर्वाचन आयोग ने विधानसभा चुनाव के दौरान जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 के तहत मीडिया कव्हरेज के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किये हैं। आयोग ने निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव प्रक्रिया के निर्धारित समय के समाप्ति के 48 घंटे पहले की अवधि के दौरान टी.व्ही. तथा अन्य यंत्रों पर चुनाव संबंधी किसी भी विषय के प्रसारण आदि को प्रतिबंधित किया है। इसकी अवहेलना करने पर दो साल की जेल या जुर्माना या दोनों दिये जा सकेंगे।आयोग ने सभी प्रचार माध्यमों का ध्यान प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा जारी निर्देशों की ओर दिलाया है, जिसके अनुसार प्रेस का दायित्व होगा कि वह निर्वाचन एवं उम्मीदवारों से संबंधित वस्तुपरक जानकारियाँ दें। निर्वाचन प्रावधानों के अंतर्गत साम्प्रदायिक अथवा जाति आधारित चुनाव अभियान प्रतिबंधित है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने निर्देश दिये हैं कि प्रेस को ऐसे समाचार प्रसारित करने से बचना चाहिए, जिनसे लोगों के मध्य धर्म, जाति, नस्ल, सम्प्रदाय या भाषा को लेकर वैमनस्यता उत्पन्न हो। प्रेस काउंसिल के अनुसार प्रेस को असभ्य समाचार अथवा आलोचनात्मक बयान प्रकाशित करने से बचना चाहिए, जिनसे किसी उम्मीदवार के व्यक्तित्व व आचरण या उम्मीदवारी अथवा नाम वापसी को लेकर उसके निर्वाचन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो। प्रेस को उम्मीदवार तथा राजनैतिक दल के विरूद्ध असत्यापित समाचार प्रकाशित नहीं करना चाहिए।
अभ्यर्थियों को कराना होगा विज्ञापनों का प्रमाणीकरण
प्रमाणीकरण के बाद हो सकेगा प्रिंट मीडिया में राजनैतिक विज्ञापनों का प्रकाशन
सीधीभारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान दिवस तथा मतदान दिवस से एक दिन पूर्व प्रकाशित होने वाले राजनैतिक विज्ञापनों के प्रमाणीकरण के संबंध में निर्देश जारी किये गये हैं। जारी निर्देश के अनुसार मतदान के एक दिवस पूर्व 27 नवम्बर को एवं मतदान दिवस 28 नवम्बर 2018 को जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति के अनुमोदन के बाद ही राजनैतिक विज्ञापनों का प्रिंट मीडिया में प्रकाशन किया जा सकेगा। इन विज्ञापनों का प्रमाणीकरण अभ्यर्थियों को अथवा उनके द्वारा अधिकृत निर्वाचन अभिकर्ताओं को जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति से कराना होगा।
28 नवंबर को रहेगा सवैतनिक अवकाश
सीधीकलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी दिलीप कुमार ने मतदान दिवस 28 नवंबर को कामगारों को सवैंतनिक अवकाश प्रदान करने के आदेश दिए है। उल्लेखनीय है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी विधानसभा निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार 28 नवंबर बुधवार को मतदान होगा। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135-बी के प्रावधानों का उल्लेख करते हुए यह निर्देशित किया गया है कि निर्वाचन के दौरान मतदान दिवस को किसी भी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक स्थापना अथवा अन्य किसी स्थापना में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को मतदान करने हेतु संवैतनिक अवकाश प्रदान किया जाय। कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत आने-वाले कारखानों में कार्यरत कामगारों को मताधिकार का उपयोग करने की सुविधा देने हेतु कारखानों प्रबंधकों को मतदान के दिन 28 नवंबर को प्रत्येक व्यक्ति को मतदान के लिए सुविधा देने की दृष्टि से प्रबंधकों को निर्देशित किया गया है कि वे उपर्युक्त प्रावधान का परिपालन अनिवार्यत: सुनिश्चित करें।दुकान एवं वाणिज्य संस्थानों के कामगारों को मतदान के लिए सुविधा देने की दृष्टि से उनके नियोजकगण तथा प्रबंधकगण मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 के अंतर्गत दुकान/संस्थान को निर्धारित दिन बंद/अवकाश नही रखतें हुए उसके स्थान पर निर्वाचन के दिन को बंद/अवकाश रखेंगें तथा अन्य दुकान/संस्थान जिनका बंद दिन निर्धारित नहीं है, वे कामगारों को बारी-बारी से मतदान करने हेतु पर्याप्त समय प्रदान करते हुए अनुमति देंगेंं।
गर्भवती एवं धात्री महिलाएं भी कर सकती हैं सुगम्य पोर्टलध्एप में अपना पंजीयन
सीधीविधानसभा निर्वाचन 2018 में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिये गये निर्देशानुसार सुगम्य एप में अब गर्भवती एवं धात्री महिलाएं भी अपना पंजीयन करा सकती हैं। पंजीयन होने पर गर्भवती महिलाओं को मतदान केन्द्र पर बिना लाइन में लगे मतदान की सुविधा मिलेगी।सुगम एवं समावेशी मतदान में क्यूलेस मतदान सुविधा के लिये योजना का विस्तार करते हुए पोर्टल एवं मोबाईल एप में पंजीयन होने पर गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को सुगम्य.पास की सुविधा प्रदान की जायेगी ।
नेशनल मीडिया अवार्ड के लिये प्रविष्टियां आमंत्रित
सीधीभारत निर्वाचन आयोग द्वारा मीडिया के लिये 4 श्रेणी में पुरस्कार के लिये 30 नवम्बर 2018 तक प्रविष्टियां आमंत्रित की गई हैं। मीडिया समूह की निर्वाचक सहभागिताए सुगम मतदान हेतु मतदाता जागरूकताए निर्वाचन प्रणाली के संबंध में मतदाताओं की शिक्षा और आम.जनता के बीच मतदाता जागरूकता संबंधी कार्यो के आधार पर प्रिन्ट मीडियाए इलेक्ट्रानिकए रेडियो और सोशल मीडिया द्वारा विशेष कार्य करने पर यह पुरस्कार प्रदान किये जायेंगे।पुरस्कार के लिये प्रविष्टियाँ श्री पवन दीवान अवर सचिव ;संचारद्ध भारत निर्वाचन आयोग अशोका रोड नई दिल्ली को 30 नवम्बर 2018 तक पहुंच जाना चाहिये। प्रविष्टियों में नामए पताए फोनए फैक्स नम्बर और ई.मेल एड्रेस अवश्य लिखा हो। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को यह पुरस्कार प्रदान किये जायेंगे।
पहली बार दिव्यांरग मतदाताओं को ब्रेललिपि वाली मतदाता पर्ची का वितरण
सीधीभारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार राज्?य में पहली बार दिव्?यांग मतदाताओं को मतदान की सुविधा प्रदान करने के लिये ब्रेल फोटो युक्?त मतदाता पर्ची तैयार की गई है। विधानसभा चुनाव दृ 2018 में ब्रेललिपि पढऩे वाले मतदाताओं को सामान्?य फोटो मतदाता पर्ची के साथ ब्रेल लिपि में तैयार मतदाता पर्ची भी वितरित करवाई जा रही है। ब्रेल वोटर पर्ची में नामए मतदाता सरल क्रमांकए मतदान केन्?द्र एवं विधानसभा क्षेत्र की जानकारी होगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी श्री कुमार ने डाक मतपत्र रजिस्टर्ड डाक से भेजने के दिए निर्देश
सीधीकलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी दिलीप कुमार ने मतदान दल में लगे अधिकारियों एवं कर्मचारियों के डाक मतपत्र रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित करने के निर्देश समस्त रिटर्निंग अधिकारियों को दिए हैं।कलेक्टर श्री कुमार ने निर्देश दिए कि मतदान दल में लगे ऐसे शासकीय कर्मचारी जिन्होंने अभी तक सुविधा केन्द्र से डाक मतपत्र प्राप्त नहीं किया है उनके डाक मतपत्र दिए गए पते पर प्रेषित करें।कलेक्टर श्री कुमार ने बताया कि ऐसे शासकीय सेवक अपने डाक मतपत्र को सामग्री प्रदाय स्थल/जमा स्थल पर स्थापित सुविधा केन्द्र में जमा कर सकेंगें। इसके उपरान्त यह सुविधा यह सुविधा कलेक्ट्रेट एवं रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में भी मतगणना दिवस के पूर्व तक उपलब्ध रहेगी। शासकीय सेवक अपना मत डाक के माध्यम से भी प्रेषित कर सकेंगें यह सुविधा पूर्णत: नि:शुल्क है।
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