सनसनीखेज मामले में आरोपी को 10 वर्ष का कारावास

सीधी -
दिनांक 07ण्12ण्।8 को द्वितीय अपर सत्र न्यारयाधीश सीधी द्वारा जघन्या एवं सनसनीखेज प्रकरण क्रण् 49ध्17 में आरोपी धनण्जंय पाण्डे0य पिता प्रेमलाल पांडेय उम्र 30 वर्ष को धारा 307 में 10 वर्ष के कारावास एवं 500ध्. रूण् अर्थदण्डम से दण्डित किया गया।मीडिया सेल प्रभारी प्रशांत पांडेय द्वारा बताया गया कि आहत केमली जायसवाल के पुत्र धनेश जायसवाल ने दिनांक 08ण्02ण्17 को ग्राम कैशवाही थाना बहरी में रिपोर्ट क्रण् 28ध्17 दर्ज कराई कि दिनांक 08ण्02ण्17 को दोपहर में उमेश से धनंजय पाण्डे य पिता प्रेमलाल पांडेय शराब पीने के लिए पैसे मांग रहा था। पैसे देने से मना करने पर आरोपी क्रोधित होकर लौट गया। इसी बात को लेकर जब फरियादी की मां केमली जायसवाल शाम को अपनी दुकान से घर लॉट रही थी तब करीब शाम 07 बजे चंद्रिका द्विवेदी के घर के सामने आरोपी धनंजय पांडेय ने फरियादी की मां के सिरए गलाए हाथ मे गडासे से प्रहार किया जिससे केमली जायसवाल को गंभीर रूप से चोटें आईं एवं उसे मरी समझकर घायल अवस्थाी में छोडकर चला गया।फरियादी की शिकायत पर थाना बहरी में भादवि की धारा 307ए 120 बी अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान एक अन्यक आरोपी रामकृपाल जायसवाल का भी अपराध में संलिप्त3 होना पाया गया। इस प्रकरण को जिला स्तारीय समिति द्वारा जघन्यय एवं सनसनीखेज प्रकरण के रूप में चिन्हां कित किया गया जिसके पश्चाात् विवेचना में लिया जाकर अभियोग पत्र माननीय न्याययालय सीधी के समक्ष प्रस्तुनत किया गयाए जहां न्यांयालयीन प्रकरण में शासन की ओर से प्रभावी एवं सशक्तर पैरवी श्रीमती भारती शर्मा डीपीओ एवं अतुल शर्मा अतिरिक्तज जिला अभियोजन अधिकारी सीधी ने करते हुए अपनी सुसंगत विधिक दलीलों द्वारा आरोपी को दोषी प्रमाणित कराया. परिणामस्वयरूप माननीय न्याायालय श्रीमान द्वितीय अपर सत्र न्यांयाधीश सीधी की न्यायालय ने आरोपी धनंजय पांडेय को दोषी पाते हुए धारा 307 में 500ध्. रूण् अर्थदण्डं एवं 10 वर्ष के कारावास से दण्डित किया। एक अन्यद आरोपी रामकृपाल जायसवाल को दोषमुक्ते किया गया।000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000मारपीट करने वाले आरोपी को सजारदिनांक 31ण्07ण्2014 को दिन के 11 बजे ग्राम लौआ थाना बहरी में आरोपी राजबहोर तिवारी पिता ुवनेश्व0र तिवारी उम्र 46 वर्ष ने फरियादी कुंभू भुजवा को अश्लीयल गालियां देते हुए मारपीट कर स्वेाच्छनया उपहति कारित किये तथा जान से मारने की धमकी दी। फरियादी की शिकायत पर में थाना बहरी में भादवि की धारा 294ए 323ए 506 अंतर्गत अपराध क्रण् 257ध्14 पंजीबद्ध कर विवेचना पश्चा त प्रकरण माननीय न्यानयालय सीधी में प्रस्तुेत किया गयाए जहां न्यापयालयीन प्रकरण क्रण् 1476ध्14 में शासन की ओर से सशक्त पैरवी श्रीमती रीना सिंह सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सीधी ने करते हुए आरोपी को दोषी प्रमाणित करायाए परिणामस्वतरूप माननीय न्यांयालय श्रीमान न्याोयिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी सीधी की न्याोयालय ने आरोपी को दोषी पाते हुए धारा 323 में 500ध्. रूण् अर्थदण्ड् एवं न्याडयालय उठने तक की सजा से दण्डित किया।000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
बिना अनुमति चुनाव प्रचार सामग्री के परिवहन पर सजारदिनांक 12ण्11ण्2018 को जिला निर्वाचन अधिकारी सीधी के आदेश पर चुनाव वाहन चैकिंग दल के प्रभारी डॉण् केण्पीण् आजाद द्वारा वाहन चैकिंग के द्वौरान बघवार टोल प्ला जा के पास एक नई टीयूव्हीस 300 प्लकस वाहन में चुनाव प्रचार सामग्रीए पम्पकलेट आदि बिना किसी सक्षम अधिकारी की अनुमति से आरोपी विवेकानंद वैश्य् पिता रामलल्लू वैश्य उम्र 38 वर्ष निवासी मेढौली थाना मोटवा जिला सिंगरौली के पास से जप्तम की गई एवं निर्वाचन आयोग के निर्देश का उल्लंीघन पाये जाने पर थाना रामपुर नैकिन द्वारा अपराध क्रण् 632ध्18 धारा 188ए 178.एच भादवि एवं लोक प्रतिनिधित्वश अधिनियम की धारा 127.ए अंतर्गत पंजीबद्ध कर विवेचना पश्चा त प्रकरण माननीय न्या2यालय रामपुर नैकिन में प्रस्तुलत किया गयाए जहां न्या यालयीन प्रकरण क्रण् 607ध्18 में शासन की ओर से सशक्त पैरवी श्री विक्रम कुमार दुबे सहायक जिला अभियोजन अधिकारी रामपुर नैकिन ने करते हुए आरोपी को दोषी प्रमाणित करायाए परिणामस्वनरूप माननीय न्याबयालय श्रीमान न्याोयिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी रामपुर नैकिन की न्यादयालय ने आरोपी को दोषी पाते हुए 4500ध्. रूण् अर्थदण्ड एवं न्यायालय उठने तक की सजा से दण्डित किया।
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