जिला बदर के आरोपी की जमानत निरस्तन कर भेजा जेल
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By 7newsindia.in Fri, Jan 4th 2019 / 18:17:17 मध्य प्रदेश
सीधी -
आरोपी राजबली सिंगरहा पिता नाथू सिंगरहा निवासी रायखोर उम्र 23 वर्ष को जिला दंडाधिकारी सीधी के द्वारा राज्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जिला सीधी की चतुर्दिशिक सीमाओं से बाहर रहने के आदेश के बावजूद ग्राम रायखोर में मौजूद पाये जाने पर रामपुर नैकिन पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर माननीय न्या यालय रामपुर नैकिन में प्रस्तुनत किया गयाए जहॉं आरोपी की ओर से जमानत का आवेदन प्रस्तुमत किया गया जिसका पुरजोर विरोध करते हुए श्री प्रेमनाथ पाण्डेतयए सहायक जिला अभियोजन अधिकारी रामपुर नैकिन ने आरोपी की जमानत निरस्त करने का अनुरोध कियाए परिणामस्वधरूप माननीय न्याआयालय श्रीमान न्या यिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी रामपुर नैकिन की न्या्यालय ने आरोपी को अपराध क्रण् 06ध्19 में जेल भेजने का आदेश जारी कर दिया।
अवैध शराब विक्रय के 02 मामलों में सजा
थाना बहरी अंतर्गत ग्राम चंदवाही में आरोपी हिमांशु सिंह पिता कमलाकर सिंह उम्र 35 वर्ष ने अपने अधिपत्यी में बिना अनुज्ञा पत्र के 15 पाव देशी शराब विक्रम हेतु रखा था। मुखबिर की सूचना मिलने पर पुलिस थाना बहरी द्वारा छापामार कार्यवाही करते हुए आबकारी एक्टे के तहत अपराध क्रण् 425ध्18 पंजीबद्ध कर अभियोग पत्र माननीय न्याययालय के समक्ष प्रस्तुीत किया गया। जिससे संबंधित न्यायालयीन प्रकरण 2039ध्18 में शासन की ओर से पैरवी श्रीमती रीना सिंहए सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सीधी ने की। परिणाम स्वेरूप मामला प्रमाणित पाये जाने पर माननीय न्याोयालय न्याीयायिक मजिस्रे् ट प्रथम श्रेणी सीधी द्वारा धारा 34;एद्ध आबकारी एक्टा के तहत दोषी को 1500ध्. रूपये के अर्थदण्डज एवं न्याूयालय उठने तक की सजा से दण्डित किया गया।
इसीप्रकार एक अन्य मामले में दिनांक 29ण्09ण्18 को ग्राम मडरिया थाना कोतवाली अंतर्गत आरोपी गोलू साकेत पिता छोहन साकेत उम्र 25 वर्ष ने अपने अधिपत्यठ में बिना अनुज्ञा पत्र के 10 लीटर देशी शराब विक्रय हेतु रखी थी। पुलिस थाना कोतवाली सीधी द्वारा अपराध क्रण् 286ध्18 पंजीबद्ध कर अभियोग पत्र माननीय न्या यालय सीधी के समक्ष प्रस्तुलत किया गया। जिससे संबंधित न्यायालयीन प्रकरण क्रण् 2280ध्18 में शासन की ओर से पैरवी श्री प्रशांत कुमार पांडेयए सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सीधी द्वारा की गई। परिणामस्?वरूप माननीय न्याययालय मुख्यल न्याकयायिक मजिस्ट्रे ट सीधी द्वारा धारा 34;1द्ध आबकारी एक्टी के तहत दोषी को 1000ध्. रूपये के अर्थदण्डि एवं न्यारयालय उठने तक की सजा से दण्डित किया गया।
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