मुख्यमंत्री फसल ऋण माफी योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के कलेक्टर श्री सिंह ने दिए निर्देश ... 

543 By 7newsindia.in Wed, Jan 9th 2019 / 19:34:18 सीधी     

 सीधी -:कलेक्टर अभिषेक सिंह ने मुख्यमंत्री फसल ऋण माफी योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश सभी संबंधित अधिकारियों को दिए हैं। उन्होने निर्देश दिए हैं कि सभी पात्र कृषकों को योजना से लाभान्वित करना सुनिश्चित करें। सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय स्थापित कर निर्धारित समयावधि में कार्यवाही पूर्ण करें। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अवि प्रसाद, अपर कलेक्टर डी. पी. वर्मन, उपखण्ड अधिकारी चुरहट अर्पित वर्मा आईएएस, सीधी के.पी. पाण्डेय, सिहावल आर.के. सिन्हा मझौली ए.के. सिंह, कुसमी सुधीर बेक सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। कलेक्टर श्री सिंह ने समस्त पात्र किसानों की जानकारी उनके ऋण की जानकारी तथा आधार कार्ड की जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही ग्राम पंयायत स्तर तक पूरी कार्ययोजना तैयार कर उसके प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए हैं। उल्‍लेखनीय है कि वे सभी किसान, जो 31 मार्च, 2018 की स्थिति में नियमित ऋण खाते में ऋण प्रदाता संस्था द्वारा प्रदाय फसल ऋण की बकाया राशि के रूप में दर्ज हैं तथा जिन किसानों पर 31 मार्च, 2018 में रेग्युलर आउटस्टेंडिंग लोन था और 12 दिसम्बर, 2018 तक जिन्होंने पूर्णत: अथवा आंशिक रूप से लोन चुका दिया है, उन्हें भी योजना का लाभ दिया जाएगा। योजनांतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक/नाबार्ड द्वारा परिभाषित फसल की पैदावार के लिये ऋण प्रदाता संस्थाओं द्वारा प्रदत्त अल्पकालीन फसल ऋण एक अप्रैल, 2007 को अथवा उसके बाद जो ऋण प्रदाता संस्था से लिया गया, फसल ऋण जो 31 मार्च, 2018 की स्थिति में सहकारी बैंकों के लिये कालातीत अथवा अन्य ऋण प्रदाता बैंकों के लिये नॉन परफार्मिंग एसेट (NPA) घोषित किया गया हो, जिन किसानों ने 31 मार्च, 2018 की स्थिति में एन.पी.ए. अथवा कालातीत घोषित फसल ऋण 12 दिसम्बर, 2018 तक पूर्णत: अथवा आंशिक रूप से चुका दिया है, उन्हें भी योजना का लाभ दिया जाएगा। योजनांतर्गत डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सिस्टम से राज्य के कोष से राशि पात्र किसान के फसल ऋण खाते में जमा कराई जाएगी। योजनांतर्गत सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा राष्ट्रीयकृत बैंक से फसल ऋण लेने वाले किसानों को अधिकतम 2 लाख रुपये की सीमा तक पात्रतानुसार लाभ दिया जाएगा।

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