कलेक्टर अभिषेक सिंह के द्वारा सोमवार को लिए गए कई निर्णय
कलेक्टर न्यायालय कक्ष में लिए जायेंगें नाम निर्देशन पत्र
नाम निर्देशन की अंतिम तिथि 09 अप्रैलसीधीअपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी डी पी वर्मन ने बताया कि संसदीय निर्वाचन क्षेत्र 11-सीधी के निर्वाचन के लिए अधिसूचना दिनांक 02 अप्रैल 2019 को प्रात: 11 बजे जारी की जावेगी एवं नियत दिनांक 02 अप्रैल 2019 से दिनांक 09 अप्रैल 2019 तक अभ्यर्थियों के द्वारा नाम निर्देशन पत्र जमा किये जावेगें। दिनांक 10 अप्रैल 2019 को नाम निर्देशन पत्रों की जॉच की जावेगी तथा दिनांक 12 अप्रैल 2019 को 03 बजे तक अभ्यर्थिता वापिस ली जावेगी। नाम निर्देशन फार्म कार्यालय कलेक्टर जिला सीधी के न्यायालय कक्ष में प्रतिदिन शासकीय अवकाश को छोड़कर प्रात: 11 बजे से सायं 03 बजे तक प्राप्त किए जावेंगें।उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री वर्मन ने बताया कि नाम निर्देशन निर्धारित प्रारूप-2 क में प्राप्त किए जायेंगें। इसके साथ निक्षेप राशि की रसीद, जाति प्रमाण पत्र ( निक्षेप राशि मे दर हेतु) मतदाता सूची की सत्यापित प्रति, प्रारूप 26 में पूर्ण भरा हुआ शपथ पत्र, मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल के प्रत्याशी होने की स्थिति मे फार्म ए एवं बी, धारा 173 ए के अनुसार शपथ जमा किया जाना होगा। उन्होने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार लोकसभा निर्वाचन 2019 में अभ्यर्थियों को नाम निर्देशन-पत्र के साथ एक अतिरिक्त फोटो देना होगा। इस फोटो का उपयोग ई.व्ही.एम. में उपयोग होने वाले मतपत्र में किया जायेगा।रिटर्निंग आफिसर के कक्ष में अभ्यर्थी सहित 5 व्यक्तियों को प्रवेश की होगी अनुमति
नामांकन दाखिल करते समय कुछ अभ्यर्थियों के साथ बड़ी संख्या में आये वाहन एवं व्यक्ति रिटर्निंग आफिसर के कार्यालयों में कानून एवं व्यवस्था के बारे में गंभीर समस्या पैदा करते है। उक्त को ध्यान में रखते हुए व्यवस्था की गयी है कि अभ्यर्थी के दस्ते में या उसके साथ आने वाले वाहनों की अधिकतम संख्या 03 होगी, जिनको रिटर्निंग आफिसर के कार्यालय के 100 मीटर परिधि के भीतर आने की अनुमति होगी। अभ्यर्थी के साथ व्यक्तियों की अधिकतम संख्या नामांकन के समय रिटर्निंग आफिसर के कक्ष में 05 व्यक्ति (अभ्यर्थी सहित) प्रवेश करने की अनुमति होगी। अभ्यर्थी तथा चार अन्य अधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश के लिए एक ही प्रवेश द्वारा खुला रखा जायेगा तथा अन्य द्वारों को बन्द रखा जायेगा।
शपथ-पत्र के साथ निवेश और देनदारी की जानकारी देना होगी
सीधीलोकसभा निर्वाचन में अभ्यर्थियों को नाम निर्देशन-पत्र के साथ दिये जाने वाले शपथ-पत्र (फार्म-26) में फरवरी माह में किये गए संशोधन के अनुसार विदेशी बैंकों एवं विदेश में किये गये निवेश की जानकारी देनी होगी। अभ्यर्थी को उसके पति/पत्नी और उस पर आश्रित व्यक्तियों के साथ-साथ अविभक्त परिवार की स्थावर आस्तियों, शासकीय देनदारियों और उसके साथ ही विगत 5 वर्षों के आयकर की जानकारी देनी होगी।इसके साथ ही शपथ-पत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर अभ्यर्थी के हस्ताक्षर एवं नोटरी द्वारा सत्यापित होकर सील लगी होना अनिवार्य होगा।
मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनैतिक दल के लिए 1 एवं निर्दलीय प्रत्याशी के लिए 10 प्रस्तावक आवश्यक
सीधीलोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 33 के तहत मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल एवं मध्यप्रदेश में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल के अभ्यर्थी के नाम निर्देशन हेतु 1 प्रस्तावक तथा पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल एवं निर्दलीय अभ्यर्थी हेतु 10 प्रस्तावक आवश्यक हैं। ऐसे राजनैतिक दल जिन्हें अन्य राज्यों/राज्य में मान्यता प्राप्त है तथा उन्हें अपने प्रतीक को उपयोग करने की छूट मिली हुई है उनके अभ्यर्थी हेतु भी 10 प्रस्तावक आवश्यक हैं। प्रस्तावक सम्बंधित संसदीय क्षेत्र का मतदाता होना चाहिए।
मतदान दिवस पर मतदान केन्द्रों पर अनिवार्य न्यूनतम सुविधायें मिलेगी
सीधीमतदान दिवस पर मतदान केंन्द्रों पर रैम्प, पीने के पानी, आवश्यक फर्नीचर, मेडिकल किट, आवश्यक विद्युत, हेल्प डेक्स, उपयुक्त संकेतक, शौचालय, छाया, मतदाता के साथ आयें बच्चों के लिए शिशु-गृह, दिव्यांगजनों के लिए परिवहन तथा स्वयंसेवकों की व्यवस्था की जायेगी। मतदान केन्द्रों पर मतदाता सुगमता पोस्टर की व्यवस्था भी रहेगी।कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अभिषेक सिंह ने समस्त सेक्टर अधिकारियों को अपने मतदान केन्द्रों का निरंतर भ्रमण कर सभी आधारभूत व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
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