जिला प्रशासन की शह पर नियम विरूद्व धडल्ले से चल रहे स्टोन क्रेशर
बगैर प्रदूषण नियंत्रक यंत्रों के चल रहे क्रेशर, हवा में घुल रही धूल, बीमार हो रहे लोग
सीधी।जिले में नियम कायदों की धज्जियां उडाकर धडल्ले से स्टोन क्रेशर चल रहे हैं, लेकिन इनके खिलाफ कार्रवाई करने की फुर्सत किसी को नहीं है। जानकारी के मुताबिक जिले में दर्जनों स्टोन क्रेशर चल रहे हैं, लेकिन एनओसी का प्रतिशत बहुत कम है। ज्ञात हो कि राज्य पर्यावरण विभाग, द्वारा बिना अनुमति के संचालित सभी स्टोन क्रेशरों को बंद करने के आदेश हाल ही में दिए गए हैं। इन आदेश में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि सोन घडियाल अभ्यारण्य क्षेत्र से स्टोन क्रेशर की दूरी 1200 मीटर होना अनिवार्य है। इसके साथ ही अन्य नियमों का पालन करना अनिवार्य है। आदेश के तहत जो भी स्टोन क्रेशर उस परिधि में आते हैं उन्हें तत्काल बंद कराया जाना था, लेकिन चन्द रूपयों के लालच के चलते ऐसा नहीं हो पाया।नियंत्रण बोर्ड के नियमों की सीधे अनदेखी -
जिले में गिट्टी क्रेशर संचालकों द्वारा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नियम कायदों को ताक पर रखकर पत्थर का कारोबार करने का मामला सामने आया है। जिसमें नियमानुसार परिसर में वृक्षारोपण तो कराना दूर अब तक इन्होंने धूल उडने से रोकने के लिए न तो मशीनों की स्क्रीन पर एमएस सीट लगाई है और न ही वाटर स्प्रिंकलर। ऐसे में रोजाना बडी तादात में क्रेशरों से निकलने वाली धूल हवा में घुलकर मजदूरों सहित आस पास रहने वाले लोगों की सेहत को खतरा बन रही है। मामले की जानकारी मिलने पर जब संजीव मिश्रा व टीम के द्वारा गांव में संचालित हो रहे क्रेशर मशीनों की पडताल की तो सामने आया कि यहां चल रही क्रेशर मशीनों में पूरी तरह से नियमों की अनदेखी हो रही है। वहीं एक भी मशीन पर वाटर स्प्रिंकलर लगा नहीं मिला। नतीजा चारों तरफ धूल उड रही थी। इसके अलावा गहरी खाई और सैकडों एकड जमीन खुदी पायी गई।धूल से मर रहे मवेशी, गांव की फसलें हो रही बर्बाद -
ग्रामीणों की मानें तो क्रेशर मशीनों से थोडी ही दूरी पर उनका खेत है। यहां से उडने वाली धूल के कारण हर साल उनकी फसल का नुकसान तो होता ही है साथ ही मवेशी भी मर जाते हैं। क्रेशर संचालकों की मनमानी के चलते ग्रामीणों में श्वास संबंधी बीमारियां तो फैल ही रही है साथ ही इनके द्वारा स्वीकृत पट्टे से ज्यादा जमीन पर कब्जा किए जाने की वजह से ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड रहा है।
यह है गाइडलाइन -
वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 के संदर्भ में केन्द्रीय प्रदूषण बोर्ड दिल्ली द्वारा जारी गाइड लाइन के अनुसार क्रेशर मशीन की स्क्रीन को एमएस शीट से ढककर उसमें संक्शन पाइप द्वारा धूल बाहर निकालकर अन्य चैम्बर में एकत्रित कर जल छिडकाव करना होता है। वहीं जीरो गिट्टी के अंतिम ड्रॉपिंग बिंदु पर टेलिस्कोविक शूट स्थापित करना होता है। इसके अलावा परिसर में वृक्षारोपण करना और परिसर में धूल जमा न हो इसलिए लगातार सफाई तथा डम्प को तारपोलीन से ढककर रखना जरूरी है। इतना ही नहीं क्रेशर संचालकों को नियमानुसार मजदूरों की सुरक्षा के लिए उन्हें मास्क उपलब्ध करना अनिवार्य है।
क्रेशर संचालन के ये हैं नियम -
कोई भी स्टोन क्रेशर संचालन हेतु इन नियमों का पालन करना अनिवार्य है। यदि इन नियमों का पालन नहीं किया जाता तो विभाग इन्हें बंद करने के लिए अधिकार रखता है। जबकि जिले में संचालित कोई भी स्टोन क्रेशर संचालक दिए गए नियमों में से एक भी नियम का पालन नहीं कर रहा है फिर भी अधिकारियों के रहमोकरम पर सभी क्रेशर चल रहे हैं।. डस्ट को बाहर जाने से रोकने के लिए डस्ट अरेस्टर होना चाहिए।. जहां पर क्रेशर संचालित है उस क्षेत्र के तीन ओर बडी दीवार होना चाहिए।. पर्यावरण सुरक्षा की दृष्टि से सघन वृक्षारोपण क्षेत्र में होना अनिवार्य है।. नियम के तहत स्टोन क्रेशर में सुबह और शाम सिंचाई होना अनिवार्य है जिससे डस्ट न उडे।. क्रेशर के पास घनी आबादी न हो इसके साथ ही नदी के किनारे क्रेशर संचालित करने की अनुमति नहीं है।
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