पीडि़ताओं का नाम गोपनीय रख कर मिलेगा त्वरित न्याय - निशा मिश्रा, परिवाद समिति अध्यक्ष
जिला स्तरीय स्थानीय परिवाद समिति का हुआ गठन
सीधीजिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास अवधेश सिंह द्वारा बताया गया कि महिलाओं का कार्यस्थल पर लैगिक उत्पीजन (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोषण) अधिनियम 2013 की धारा 6 के अंतर्गत अधिनियम के कियान्वयन हेतु शासन द्वारा घोषित पदेन जिला अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा जिला स्तरीय स्थानीय परिवाद समिति का गठन किया गया है। स्थानीय परिवाद समिति के अध्यक्ष के रूप में निशा मिश्रा एवं सदस्य के रूप में कमश: उमा सेन, महेश प्रसाद विश्वकर्मा तथा शासकीय सदस्य के रूप में रतन सिंह परियोजना अधिकारी सीधी क्र. 2 व सहायक संचालक महिला सशक्तिकरण को नियुक्ति किया गया है। स्थानीय परिवाद समिति का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा, एवं समिति का कार्यालय वन स्टाप सेंटर (सखी) कलेक्ट्रेट परिसर के सामने सीधी में है।अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत प्रत्येक शासकीय अथवा अशासकीय कार्यालय, स्कूल, संगठन, संस्था, दुकान, प्रतिष्ठान, कंपनी में जहां दस या उससे अधिक कर्मचारी कार्यरत है, वहां आंतरिक परिवाद समिति का गठन किया जाना आवश्यक है। आंतरिक परिवाद समिति का गठन न किये जाने की स्थिति में अधिनियम की धारा 26 के अंतर्गत कार्यालय प्रमुख को 50 हजार रूपये तक के जुर्माने से दण्डित किया जा सकता है।अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत कोई भी व्यथित महिला कार्यस्थल पर हुये लैंगिक उत्पीडऩ की लिखित शिकायत प्रत्येक कार्यालय में गठित आंतरिक परिवाद समिति या अधिनियम के प्रावधानो के अनुसार स्थानीय परिवाद समिति के समक्ष घटना दिनांक से तीन माह के भीतर कर सकती है। तथा असंगठित क्षेत्र में कार्यरत, कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीडऩ से व्यथित महिला श्रमिक धारा 6 के अंतर्गत जिला स्तर पर गठित स्थानीय परिवाद समिति के समक्ष शिकायत दर्ज करा सकती हैं।नाम एवं पता नहीं होगा उजागर - श्रीमती निशा
निशा मिश्रा, परिवाद समिति अध्यक्ष ने बताया कि इस अधिनियम के अंतर्गत आंतरिक स्थानीय परिवाद समिति एवं जिला अधिकारी द्वारा की गई प्रत्येक कार्यवाही व जांच से संबंधित जानकारी किसी भी रीति में प्रकाशित, प्रेस या मीडिया को संसूचित या सार्वजनिक नही की जायेगी। पीडि़त महिला एवं साक्षियो के नाम पते या पहचान उजागर नही किया जायेगा।जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री सिंह द्वारा बताया गया कि इस अधिनियम के अंतर्गत परिभाषित कार्यस्थल में परंपरागत कार्यालय के अतिरिक्त खेल-कूद का मैदान कर्मचारियों द्वारा दौरा किया गया कोई स्थान, कर्मचारियों के यात्रा के लिये उपयोग में लाया गया परिवहन, निवास स्थान या गृह भी आते हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत घरेलू कार्यों में नियोजित पीडि़त महिला भी शिकायत दर्ज करा सकती है।
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