अधिकारी/कर्मचारी स्वयं परिवार का मतदाता सत्यापन निर्वाचन शाखा में करा सकते है

403 By 7newsindia.in Fri, Sep 20th 2019 / 18:38:00 सीधी     

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अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी डी.पी. वर्मन ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची को शत-प्रतिशत शुद्ध एवं त्रुटि रहित बनाये जाने के उद्देश्य से इलेक्टर वेरीफिकेशन प्रोग्राम (ई.व्ही.पी.) मतदाता सत्यापन 01 से 30 सितम्बर 2019 तक किया जा रहा है। मतदाता सत्यापन कार्यक्रम के तहत मतदाता नामावली में अपने नाम का सत्यापन ईपिक नम्बर की सहायता से आसान तरीकों से कर सकते हैं। जिले में कार्यरत समस्त अधिकारी/कर्मचारियों के द्वारा अपना मतदाता सत्यापन छटैच् बेवसाइट के माध्यम से स्वत: कर सकते हैं।
  मतदाता अपने मोबाइल या इपिक नम्बर के साथ वेबसाइट दअेचण्पद पर लॉगिन करें। अपना नाम, जन्मतिथि, लिंग, संबंधी का प्रकार, पता एवं फोटो सत्यापित करें। त्रुटियों या विवरण तथा फोटाग्राफ में परिवर्तन के मामले में सही जानकारी का उल्लेख करें। सूची में दर्शाये किसी भी एक आई.डी. फार्म का अपलोड करें। आगे की सेवाओं के लिए अपना मोबाइल नम्बर और ईमेल दर्ज करें।
वोटर हेल्पलाइन मोबाइल एप से कर सकते हैं सुधार
अपर कलेक्टर श्री वर्मन ने बताया कि मतदाता वोटर हेल्पलाइन मोबाइल एप से भी सुधार कर सकते हैं। वोटर हेल्पलाइन मोबाइल एप को अपने मोबाइल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। ई.व्ही.पी. के माध्यम से अपना नाम सर्च करें। अपना नाम, जन्मतिथि, लिंग, संबंधी का प्रकार, पता एवं फोटो सत्यापित करें। त्रुटियों या आपके विवरण/फोटाग्राफ में परिवर्तन के मामले में सही जानकारी का उल्लेख करें। जानकारी सही होने पर वेरीफाई करें। सत्यापन उपरांत आयोग द्वारा पी.डी.एफ. फॉर्मेट में आपको एक प्रमाण-पत्र दिया जायेगा।
अपर कलेक्टर श्री वर्मन ने बताया कि जिला कार्यालय अन्तर्गत कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी निर्वाचन शाखा में स्थापित मतदाता सहायता केन्द्र में भी अपना एवं अपने परिवार का मतदाता सत्यापन करा सकते हैं जिसके लिए परिचय पत्र लाना अनिवार्य है।

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