लोकायुक्त द्वारा 2015 की कार्यवाही में आरोपी पहुॅचा सलाखों के पीछे

1151 By 7newsindia.in Tue, Oct 1st 2019 / 15:48:22 मध्य प्रदेश     

रिश्वत के आरोपी को 04 वर्ष का कठोर कारावास की मिली सजा

सीधी,
 
कोष एवं लेखा लिपिक राजेन्द्र तिवारी सहायक ग्रेड 03 जिला कोषालय सीधी के पद पर पदस्थ होकर लोकसेवक की हैसियत से कार्यरत थें, जिन्हे मा. न्यायालय द्वारा दोषी माना गया और चार वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। बताया गया कि  09.01.15 को दोपहर 1.30 बजे लोकायुक्त पुलिस द्वारा रिश्वत लेते रंगे हाथ दबोचा गया था, जिन्हे साक्ष्यों के आधार पर ३० सितम्बर २०१९ को सलाखों के पीछे भेजा गया है। बताया गया कि फरियादी धनेश साह के पिता की मृत्यु के पश्चात् माता श्रीमती शोभरानी साह की पारिवारिक पेंशन स्वीकृत करने के लिए फ रियादी धनेश साह से 5000 रू. की मांग अवैध पारितोषिक के रूप में श्री तिवारी द्वारा की गई थी। जिसकी लिखित शिकायत फरियादी धनेश साह द्वारा पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त रीवा को दी गई थी और लोकायुक्त की कार्यवाही के दौरान श्री तिवारी द्वारा अवैध पारितोषिक के रूप में 2000 रू प्राप्त होना पाया गया। 
 

कार्यवाही में ये रहे शामिल, १३ साक्षी हुए पेश -

लोकायुक्त रीवा टीम के द्वारा लोकायुक्त निरीक्षक विद्या वारिधि तिवारी, लोकयुक्त निरीक्षक अरविंद तिवारी, लोकायुक्त निरीक्षक मनोज सोनी, प्र.आर.रविशंकर मिश्रा, आर. उमाकांत तिवारी, आर. शैलेन्द्र मिश्रा, आर.सुभाष पाण्डेय द्वारा दिनांक 09.01.15 को जिला कोषालय सीधी के कार्यालय में 2000 रू की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। प्रकरण में 02.05.16 को मा. विशेष न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियमद्ध सीधी के तहत 02.05.16 को चालान पेश किया गया। जहां अभियोजन की ओर से 13 साक्षी पेश किए गए। विशेष सत्र प्रकरण क्र. 02-16 में श्रीमती भारती शर्मा जिला अभियोजन अधिकारी के कुशल निर्देशन में अतुल शर्मा अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी की सशक्त पैरवी प्रशांत कुमार पाण्डेय सहायक जिला अभियोजन अधिकारी के मौखिक अंतिक तर्क एवं श्रीमती रीना सिंह सहायक जिला अभियोजन अधिकारी के प्रभावी सहयोग के परिणाम स्वरूप आरोपी राजेन्द्र तिवारी को दोषी प्रमाणित कराया गया। 

कठोर कारावास की मिली सजा -

उक्त प्रकरण में दिनांक 30.09.19 को मा. विशेष न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम सीधी द्वारा निर्णय पारित कर आरोपी राजेन्द्र तिवारी को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7 में 03 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 2000 रू. अर्थदंड एवं धारा 13-2 में 04 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 2000 रू. के अर्थदंड से दंडित किया। उक्त निर्णय के बाद ऐसा माना जा रहा है कि रिश्वतखोरों के मन में भय पैदा होगा और अपराध मुक्त समाज निर्माण में बल मिलेगा
 

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