जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी हुई नवीन संसोधित गाइड लाइन, पालन न करने पर होगी दण्डात्मक कार्यवाही
लाक डाउन संबंधी नवीन आदेश जारी,
आदेश की शर्तों का उल्लंघन करने की स्थिति में संबंधित के विरूद्ध आईण्पीण्सीण् की धारा.188 एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियमए 2005 के तहत कार्यवाही की जायेगी . कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी सीधी
सम्पूर्ण विश्व में नोवल कोरोना ;कोविड.19द्ध वायरस के तीव्र प्रसार को देखते हुये विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा नोवल कोरोना ;कोविड.19द्ध को महामारी घोषित किया गया है। भारत में भी उक्त वायरस से प्रभावित व्यक्तियों की संख्या में हो रही वृद्वि को देखते हुये भारत सरकारए गृह मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा आदेश जारी कर लॉकडाउन की अवधि दिनांक 17ण्05ण्2020 तक वृद्धि किया जाकर नोवल कोरोना ;कोविड.19द्ध वायरस से बचाव एवं रोकथाम हेतु आवश्यक निर्देश जारी किये गये है।
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी रवीन्द्र कुमार चौधरी द्वारा उक्त परिस्थितियों के निवारणार्थ एवं उपचारार्थ धारा.144 दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानान्तर्गत प्रदत्त अधिकारिता का प्रयोग करते हुये निषेधात्मकए लॉकडाउन आदेश प्रसारित किया गया है।
आदेश की शर्तों का उल्लंघन करने की स्थिति में संबंधित के विरूद्ध आईण्पीण्सीण् की धारा.188 एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियमए 2005 के तहत कार्यवाही की जायेगी।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से 17 मई 2020 तक प्रभावशील रहेगा।
जारी आदेशानुसार लॉकडाउन अवधि के विस्तार के साथ दिनांक 17ण्05ण्2020 तक जिले में निम्नलिखित गतिविधियां प्रतिबंधित की गयी हैः.👉जिले की समस्त स्कूलए कॉलेजए कोचिंग सेंटरए ट्यूशन क्लास।👉भारत शासन के गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देश अनुसार दी गई अनुमति को छोड़कर समस्त औद्योगिक एवं व्यवसायिक गतिविधियां पूर्णतः बंद रहेंगी।👉दिशा निर्देशों के तहत विशेष रूप से अनुमति आतिथ्य सेवाओं के अलावा अन्य आतिथ्य सेवाएं।👉सभी सिनेमाहॉलए शापिंग कॉम्पलेक्सए व्यायामशालाए स्पोर्ट्स काम्पलेक्सए स्वीमिंग पूलए मनोरंजन पार्कए थियेटरए बार और ऑडिटोरियमए असेम्बली हॉल और इसी तरह के स्थान।👉सभी प्रकार के सामाजिकए सांस्कृतिकए राजनीतिकए खेलध्मनोरंजनए अकादमिकए धार्मिक समारोह अन्य एकत्रीकरण।👉सैलूनए स्पाए ब्यूटी पार्लरए नाई की दुकान पूर्णतः बंद रहेंगी।👉सभी धार्मिक स्थलोंध्पूजा स्थलों परए धार्मिक मण्डलीध्एकत्रीकरण पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेंगी।
02 गज की सामाजिक दूरी बनाये रखने की शर्त पर आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति हेतु निम्नानुसार गतिविधियां की अनुमति रहेगी रू.👉शासकीय उचित मूल्य ;पीडीएसद्ध की दुकानें लॉकडाउन के पूर्व शासन द्वारा जो समय निर्धारित थाए के अनुसार खुली रहेंगी।👉नगर पालिका एवं नगर पंचायत सीमा क्षेत्रांतर्गत स्थित दुकानों को संबंधित निकाय द्वारा क्रमांकित किया जायेगाए जिसके आधार पर सम क्रमांक की दुकानें सम दिनांक एवं विषम क्रमांक की दुकानें विषम दिनांक को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुये खुलेगी । दुकानें सुबह 10 बजे से सायं 05 बजे तक खुली रहेंगी।👉कोई भी दुकान जो वार्ड या मोहल्ला में एकल दुकान हैए वो निर्धारित समय के लिये प्रतिदिन खुली रहेंगी। ;एकल दुकान का आाशय वहां अगल.बगल कोई भी दुकान न होद्ध।👉मण्डी व्यापारी सौदा पत्रक अनुसार संबंधित व्यक्ति को सुबह 10 बजे से सायं 05 बजे तक भुगतान कर सकेंगें।👉सब्जी एवं फल की दुकाने यथावत एवं पूर्व निर्देशों के अनुरूप खुलेंगी।👉शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र की समस्त दुकानों में 50 प्रतिशत कर्मचारियों की क्षमता से अधिक कर्मचारियों से कार्य लिया जाना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।👉कार्यरत कर्मचारियों को मास्क लगाना एवं 2 गज की सामाजिक दूरी बनाये रखना अनिवार्य होगा। सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन न करने की स्थिति में विक्रेता को न्यूनतम एक हजार रूपये या अधिकतम 5 हजार रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया जावेगा।👉खाद्य पदार्थ ;फुल्की चाट व अन्य हाथ ठेले के माध्यम फेरी लगाकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुये बिक्री कर सकेंगे। बिक्री का समय सुबह 10 बजे से सायं 05 बजे तक रहेगा।
निर्माण कार्य की अनुमति -
👉मनरेगा कार्यों को सोशल डिस्टेंसिंग के अनुपालन और चेहरे पर मास्क के सख्त कार्यान्वयन के साथ अनुमति दी गयी है।👉सिंचाई एवं जल संरक्षण कार्यों को मनरेगा के तहत प्राथमिकता दी जावेगी।👉सिंचाई और जल संरक्षण क्षेत्रों में अन्य केन्द्रीय और राज्य क्षेत्र की योजनाओं को भी मनरेगा कार्यों के साथ लागू करने की अनुमति दी गयी है।👉श्रमिकों को रोजगार देने के उद्वेश्य से शासकीय निर्माण कार्य के साथ निजी निर्माण भी यथास्थिति अपेक्षित अनुमति के साथ की जा सकेगी।
व्यक्तियों का आवागमन -
👉चिकित्सा और पशु चिकित्सा देखभाल सहित आपातकालीन सेवाओं के लिए निजी वाहन के इस्तेमाल के मामलों में चार पहिया वाहन हेतु वाहन चालक के अलावा दो यात्री को पीछे के सीट पर बैठने की अनुमति रहेगी एवं दो पहिया वाहन के मामलें में केवल वाहन के चालक की अनुमति रहेगी।👉टैक्सी ;ऑटो रिक्सा व सायकल रिक्सा सहितद्ध और टैक्सी एग्रीगेटर्स की सेवाएं . जिले के भीतर बसों का संचालन एक सीट पर केवल एक व्यक्ति साथ ही बस की क्षमता का 50 प्रतिशत को बैठने की शर्त पर किया जा सकेगा तथा ऑटो रिक्सा का संचालन चालक के अतिरिक्त केवल एक व्यक्ति को बैठाकर किया जा सकेगा।👉अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 व्यक्ति शामिल हो पायेंगे।👉विवाह संस्कार में अधिकतम 50 व्यक्ति शामिल हो पायेंगे।
प्रत्येक स्थिति में सोशल डिस्टेसिंग बनायें रखनाए मास्क लगना तथा सेनेटाइजर अथवा साबुन से हाथ की सफाई करना अनिवार्य होगा।
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