जिला मजिस्ट्रेट सीधी द्वारा धारा.144 के तहत सम्पूर्ण सीधी जिले की सीमाओं अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश प्रसारित किया गया है

2131 By 7newsindia.in Wed, May 20th 2020 / 15:39:19 मध्य प्रदेश     

 लॉकडाउन का संशोधित आदेश जारी,  आदेश 31 मई तक रहेगा प्रभावशील

 
 
सीधी जिले में नोवल कोरोना ;कोविड.19 वायरस संक्रमण के बचाव हेतु भारत सरकार एवं मण्प्रण्शासन से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सीधी द्वारा दिनांक 03.05.2020 को आदेश जारी कर सीधी जिले को 17 मई 2020 तक लॉकडाउन घोषित किया गया था। गृह मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली एवं मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग मंत्रालय भोपाल के व्दारा लॉकडाउन आदेश की अवधि को दिनांक 31.05.2020 तक विस्तारित किये जाने के निर्देश दिये गए है। उक्त को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार एवं मध्यप्रदेश शासन से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट रवीन्द्र कुमार चौधरी द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा.144 के तहत सम्पूर्ण सीधी जिले की सीमाओं अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश प्रसारित किया गया है।
 

👉 आदेश 31 मई 2020 तक प्रभावशील रहेगा।

 

1. लॉकडाउन अवधि में दिनांक 31ण्05ण्2020 तक जिले में निम्नलिखित गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी.

 
🚫 सीधी जिले की समस्त स्कूलए कॉलेजए कोचिंग सेंटरए ट्यूशन क्लासेसए सार्वजनिक पुस्तकालय बंद रहेंगे। ऑनलाइनध्दूरस्थ शिक्षण को अनुमति रहेगी। 
🚫 दिशा निर्देशों के तहत विशेष रूप से अनुमति आतिथ्य सेवओं के अलावा अन्य आतिथ्य सेवाएं।
🚫 सभी सिनेमा हॉलए सॉपिंग काम्पलेक्सए व्यायामशालाए स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्सए स्वीमिंग पूलए मनोरंजन पार्कए थियेटरए बार और ऑडिटोरियमए असेम्बली हॉल और इसी तरह के अन्य स्थान।
🚫 सम्पूर्ण सीधी जिला के अंतर्गत सैलूनए स्पा एवं ब्यूटी पार्लर का संचालन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। जिसका आदेश पृथक से जारी किया जावेगा ।
🚫 समस्त धार्मिक स्थलए मंदिरध्मस्जिदध्चर्चध्गुरुद्वारा आदि आम लोगो के लिए बंद रहेंगें।
🚫 टैक्सी में चालक सहित कुल 03 व्यक्ति तथा ऑटो रिक्शा का संचालन चालक के अतिरिक्त केवल एक व्यक्ति को बैठाकर किया जा सकेगा।
🚫 जिले में यात्री बसों का संचालन प्रतिबंधित रहेगा परन्तु राज्य शासन द्वारा मजदूरों के परिवहन लगाई गई बसें एवं फैक्ट्री संचालन के लिये उनके मजदूरों को ले आने ले जाने वाली बसें इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी। फैक्ट्री मजदूरों के लिए पास फैक्ट्री प्रबंधन द्वारा ही जारी किया जा सकेगा।
🚫 इस आदेश के प्रभावशील रहने के दौरान जिले में समस्त सामाजिकए राजनैतिकए खेलकूदए मनोरंजन सांस्कृतिक धार्मिक आयोजनों को पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है।
🚫 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तिए अन्य रोगों से ग्रसित व्यक्तिए गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे घर पर रहेंगे वे केवल आवश्यक सेवाओं और स्वास्थ्य प्रयोजन के लिये ही बाहर जा सकते है।
🚫 सायं 07 बजे से प्रातः 07 बजे तक व्यक्तियों की आवाजाही अत्यंत आवश्यक परिस्थिति का छोड़कर निषिद्ध रहेगी।
🚫 सार्वजनिक स्थलों पर शराबए पानए गुटखाए तंबाकू आदि का सेवन प्रतिबंधित रहेगा।
 
 

2.हॉटस्पॉट्स और कंटेनमेंट जोन में दिशा निर्देशों का संचालन

 
👉हॉटस्पॉट यानी कोविड.19 से संक्रमित पाये जाने वाले क्षेत्र स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालयए भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों अनुसार निर्धारित किया जायेगा।
👉ऐसे क्षेत्र का स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के दिशा निर्देश अनुसार सीमांकन किया जाएगा।
👉 कंटेनमेंट जोन में आवश्यक सुविधाओं ;चिकित्साण् आपात स्थितए कानून व्यवस्था से संबंधित कर्तव्यों सहितद्ध और शासकीय कार्य की निरंतरता को छोड़कर इन क्षेत्रों में आबादी का किसी भी प्रकार का आवागमन प्रतिबंधित होगा।
 
3. कंटेनमेंट जोन के अतिरिक्त जिले में विशेष रूप से निषिद्ध की गई गतिविधियों को छोड़कर अन्य सभी गतिविधियों की अनुमति रहेगी ।
 
4. कोविड.19 की रोकथाम के लिये निम्नलिखित राष्ट्रीय निर्देशों का पालन पूरे जिले में किया जायेगा
 
👉सभी सार्वजनिक और कार्यस्थलों पर फेसकवर पहनना अनिवार्य है।
👉सार्वजनिक और कार्यस्थल में थूकनाए राज्यध्संघ राज्य क्षेत्रए स्थानीय प्राधिकरण द्वारा बनाये गये कानूनोए नियमों अथवा नियमों के अनुसार यथा निर्धारित जुर्माने से दण्डनीय होगा।
👉सार्वजनिक स्थलों और परिवहन में सभी व्यक्तियों व्दारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाना अनिवार्य होगा ।
👉विवाह समारोह में सोशल डिस्टेन्सिंग सुनिश्चित की जायेगी और 50 से अधिक अतिथियों की अनुमति नहीं होगी। 
👉अंत्येष्टिध्अंतिम संस्कार के दौरान सोशल डिस्टेन्सिंग सुनिश्चित की जायेगी तथा 20 से अधिक लोगों की अनुमति नही होगी।
👉दुकानों पर ग्राहकों के बीच कम से कम 6 फीट की दूरी ;दो गज की दूरीद्ध सुनिश्चित की जाए और दुकान पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुये 5 से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी।
 

कार्यस्थलों के बारे में अतिरिक्त निर्देश 

👉जहां तक संभव हो ए वर्क फ्राम होम की प्रणाली अपनाई जाए।
👉कार्यालयोंए कार्यस्थलों ए दुकानों ए बाजारों तथा औद्योगिक एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में कार्यध् व्यवसाय के अलग.अलग समय का पालन किया जाएगा।
👉सभी प्रवेश एवं निकास स्थलों एवं कॉमन एरिया में थर्मल स्कैनिंगए हाथ धोने एवं सेनेटाइजर की व्यवस्था की जाए। 
👉समस्त कार्यस्थलए जन सुविधाओं और दरवाजे के हैण्डल आदि जैसे मानव संपर्क में आने वाली सभी चीजो का बार.बार सेनेटाइजेशन सुनिश्चित किया जाए और यह हर शिफ्ट के बाद भी किया जाए।
👉कार्यस्थलों के सभी प्रभारी व्यक्तिए मजदूरों के बीच पर्याप्त दूरीए शिफ्टों के बीच पर्याप्त अंतरालए स्टाफ के लंच ब्रेक के अलग.अलग समय आदि के व्दारा सोशल डिस्टेन्सिंग पालन किया जाए।
👉खेल परिसर तथा स्टेडियम मात्र खिलाड़ियों के अभ्यास हेतु खोले जा सकेंगेए अन्य दर्शकों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा ।
 
 

5. जिला सीधी हेतु विशेष निर्देश . 

 
👉शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र की समस्त दुकानें निषिद्ध दुकानों को छोड़कर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुये प्रातः 9 बजे से सायं 6 बजे तक खुली रह सकेंगी। 
👉शासकीय उचित मूल्य ;पीडीएसद्ध की दुकानें लॉकडाउन आदेश दिनांक 23ण्03ण्2020 के पूर्व शासन द्वारा जो समय निर्धारित थाए के अनुसार खुली रहेगी। 
👉सब्जी मंडी ;पालिका बाजारद्ध सीधी में स्थान कम होने के कारण लोगों के अधिक भीड़ हो जाने एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न होने से सब्जी मंडी ;पालिका बाजारद्ध के स्थान पर संजय गांधी स्मृति महाविद्यालय सीधी का प्रांगण नियत किया गया है। शेष शर्ते यथावत रहेंगी।
👉सब्जी एवं फल की दुकानें यथावत एवं पूर्व निर्देशों के अनुरूप खुलेगी।
 

 

6. आरोग्य सेतु ऐप्लिकेशन 

 
👉समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी आरोग्य सेतु ऐप का अपने स्मार्ट फोन में इंस्टॉल कर समय.समय पर स्वास्थ्य संबंधी जानकारी अद्यतन करेंगे।
👉जिला अंतर्गत निवासरत समस्त नागरिकों से यह अपेक्षा है कि वो भी अपने स्मार्ट फोन में आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल कर समय.समय पर स्वास्थ्य संबंधी जानकारी अद्यतन करेंगे।

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