जाने लॉग डाउन को लेकर शिवराज सिंह ने क्या दी छूट, और कहां रहेगी बंदीसे
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By 7newsindia.in Mon, Jun 1st 2020 / 08:02:32 मध्य प्रदेश

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 31 मई की रात प्रदेश की जनता के नाम अपने संबोधन में अनलॉक 1.0 की गाइड लाइन पेश की. गाइडलाइंस के ज्यादातर प्रावधान केंद्र की गाइड लाइन पर ही आधारित हैं जिसके तहत सरकार ने 8 जून से प्रदेश भर में धार्मिक स्थल खोलने का फैसला किया है. प्रदेश में किसी भी जोन में आने जाने के लिए अब पास की जरूरत नहीं होगी. 1 जून से पास चेकिंग की व्यवस्था प्रदेश भर में खत्म कर दी जाएगी हालांकि कंटेनमेंट एरिया में प्रतिबंध अभी जारी रहेंगे.
प्रदेश में लॉकडाउन की अवधि 30 जून तक बढ़ाई गई है, जबकि स्कूल खोलने का फैसला जुलाई से किया जाएगा. यानी जून में स्कूल नहीं खोले जाएंगे. सीएम शिवराज ने जनता के नाम अपने संबोधन में कुछ रियायतों का ऐलान किया है. तो वहीं, कोरोना से बचने के लिए उन्होंने एक कहानी भी सुनाई जो पक्षियों को शिकारी से बचने के लिए एक साधु की ओर से दिए गए मंत्र पर आधारित थी, जिसमें साधु बाबा ने पक्षियों से कहा था कि शिकारी के जाल से बचना है तो ये मंत्र याद रखना- शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हम जाल में नहीं फंसेंगे.कंटेनमेंट एरियानई गाइडलाइन के मुताबिक जिलों में अधिक प्रभावित मोहल्ला/कॉलोनी या किसी गांव का प्रभावित क्षेत्र कंटेनमेंट एरिया होंगे. इनमें 30 जून 2020 तक लॉकडाउन पहले की तरह लागू रहेगा. कंटेनमेंट क्षेत्रों में केवल जरूरी गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी. इसके अलावा प्रदेश का बाकी क्षेत्र सामान्य क्षेत्र होगा.रात 9 से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यूप्रदेश में अब कर्फ्यू का समय रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक होगा. इस दौरान अत्यावश्यक गतिविधियों को छोड़कर लोगों का आवागमन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा. कंटेनमेंट क्षेत्र के बाहर 8 जून से धार्मिक स्थल, सार्वजनिक स्थान पूजा स्थल, होटल, रेस्तरां, शॉपिंग मॉल मॉल शुरू कर दिए जाएंगे हालांकि इन जगहों पर सोशल डाटेंसिंग का पालन करना होगा और कोरोना से बचने के उपाय करने होंगे.फिलहाल पूरे प्रदेश में शैक्षणिक संस्थाएं बंद रहेंगीं। लेकिन 12वीं की परीक्षाओं के लिए विद्यालय खोले जाएंगे. बाद में जुलाई से स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक, प्रशिक्षण / कोचिंग संस्थान को खोलने का निर्णय सभी लोगों के साथ सुझाव कर लिया जाएगा.पूरी तरह प्रतिबंधित गतिविधियांप्रदेश में सिनेमा हॉल, जिम , स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार और ऑडिटोरियम, सभा कक्ष मैरिज गार्डन आदि, सामाजिक / राजनीतिक / खेल / मनोरंजन / शैक्षणिक / सांस्कृतिक / धार्मिक कार्य और अन्य बड़ी सभाएं पूरी तरह बंद रहेंगी.