पेड न्यूज : SC कोर्ट ने 15 दिन में मामला निपटाने के दिए निर्देश

306 By 7newsindia.in Fri, Jul 28th 2017 / 12:44:34 मध्य प्रदेश     

एमपी के जनसंपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्र को सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले में स्टे दे दिया है, जिसमें चुनाव आयोग ने उन्हें पेड न्यूज के मामले में तीन साल के लिए अयोग्य घोषित किया था। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट को निर्देश दिया है कि वे इस मामले को 15 दिन के भीतर निपटाएं। जल संसाधन, संसदीय कार्य एवं जनसंपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा को चुनाव आयोग ने पेड न्यूज मामले में दोषी माना था। इसके बाद आयोग ने उन्हें तीन साल के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य करार था। मामला 2008 के विधानसभा चुनाव का है। पूर्व विधायक राजेन्द्र भारती ने पेड न्यूज की शिकायत चुनाव आयोग को की थी। पूर्व विधायक की शिकायत पर चुनाव आयोग ने नोटिस दिया तो उन्हें कार्रवाई से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया था, लेकिन उन्हें वहां से राहत नहीं मिल सकी। इसके बाद वे राष्ट्रपति चुनाव में भी अपना वोट नहीं डाल पाए और एमपी की भाजपा सरकार ने भी उन्हें सरकारी कामकाज से दूर रखा।

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मप्र सरकार के प्रवक्ता हैं मिश्रा  

नरोत्तम मिश्रा मध्य प्रदेश सरकार में जनसंपर्क और जल संसाधन मंत्री हैं। वे सरकार के प्रवक्ता भी हैं। दतिया से पहले वे डबरा के विधायक रह चुके थे। जब डबरा सीट रिजर्व हो गई तो वे दतिया से चुनाव लड़ने लगे। मिश्रा की ईसी में शिकायत करने वाले भारती 2008 में दतिया से कांग्रेस के कैंडिडेट थे। उन्होंने इस मुद्दे को हर स्तर पर उठाया।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


मध्यप्रदेश HC में सुनवाई के दौरान यह हुआ
मध्यप्रदेश HC ने नरोत्तम की EC के फैसले के खिलाफ दायर पिटीशन पर सुनवाई दो हफ्ते आगे बढ़ा दी थी। शिकायतकर्ता राजेंद्र भारती की ओर से एडवोकेट विवेक कृष्ण तन्खा ने चीफ जस्टिस हेमंत गुप्ता की बेंच को बताया कि पिटीशन ग्वालियर बेंच से जबलपुर ट्रांसफर करने के लिए ॥ष्ट में अपील की गई है। जिसके बाद बेंच ने सुनवाई दो हफ्ते टाल दी।
नरोत्तम ने रखीं ये दलीलें इस मामले में नरोत्तम ने कहा था, "जिस अखबार की खबर के बेस पर शिकायत की गई है, उसने न्यूज पेड होने से इनकार किया है। एक भी ओरिजनल डॉक्यूमेंट पेश नहीं किया गया। ऐसे तो कोई भी किसी के खिलाफ झूठी फोटोकॉपी पेश कर केस कर देगा। 17 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव की वोटिंग होनी है। मैं वोटर हूं। चुनाव आयोग के इस फैसले से वोट नहीं दे पाऊंगा। इसलिए राहत (स्टे) दें।"

चुनाव आयोग ने ये जबाव पेश किया
चुनाव आयोग की ओर से कहा गया था कि आयोग ने नरोत्तम मिश्रा और राजेंद्र भारती को सुनवाई का पूरा मौका दिया था। दोनों पार्टियों की बात सुनने और फैक्ट्स के बेस पर ही मिश्रा को अयोग्य घोषित किया गया है।

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