सीवान एसिड अटैक केस: हाईकोर्ट ने शहाबुद्दीन की उम्रकैद बरकरार रखी

454 By 7newsindia.in Wed, Aug 30th 2017 / 14:51:26 कानून-अपराध     

सीवान एसिड अटैक केस में पटना हाईकोर्ट ने शहाबुद्दीन की उम्रकैद की सजा बरकरार रखी है। शहाबुद्दीन फिलहाल दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। इस केस में शहाबुद्दीन के साथ 3 और लोग दोषी हैं। बता दें कि प्रॉपर्टी विवाद के चलते सीवान में सतीश और गिरीश नाम के भाइयों की हत्या कर दी गई थी। शहाबुद्दीन ने सीवान की स्पेशल कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए 30 जून 2017 को ही सजा पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।सीवान की स्पेशल कोर्ट ने 11 दिसंबर 2015 को शहाबुद्दीन के साथ राजकुमार साह, मुन्ना मियां एवं शेख असलम को भी उम्रकैद की सजा सुनाई थी।

क्या है मामला

16 अगस्त 2004 को व्यवसायी चंदा बाबू भूमि विवाद के निपटारे को लेकर पंचायत गए थे। इसी बीच बाहर से आए कुछ लोगों ने उन्हें मारने की धमकी दी। विवाद बढ़ा तो मारपीट हो गई। चंदा बाबू के बेटे और परिजन घर की ओर भागे। उन्होंने घर में रखे तेजाब को हमला करने वालों पर फेंक दिया। आरोप है कि उसी दिन शहर की दो अलग-अलग दुकानों से चंदा बाबू के दो पुत्रों गिरीश राज उर्फ निक्कू व सतीश राज उर्फ सोनू का अपहरण कर लिया गया और तेजाब डालकर उनकी हत्या कर दी गई। शहाबुद्दीन और उनके लोगों पर गिरीश और सतीश की हत्या करने का आरोप लगा था।

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