पानी सप्लाई मामले में हाईकोर्ट ने 9 से पहले मांगी रिपोर्ट

372 By 7newsindia.in Tue, Sep 26th 2017 / 19:04:18 मध्य प्रदेश     

 

ग्वालियर/ सर्वेश त्यागी 
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने ग्वालियर शहर में पानी की सप्लाई को लेकर नगर निगम से पूरा ब्यौरा मांगा है। हाईकोर्ट ने निगम प्रशासन और राज्य सरकार से पानी को लेकर विस्तृत रिपोर्ट 9 अक्टूबर से पहले तलब की है। जिससे पानी कटौती के आवेदन पर काई फैसला लिया जा सके। दरअसल ग्वालियर में पानी की समस्या को लेकर एक जनहित याचिका लंबित है।
निगम प्रशासन पानी की कमी का हवाला देकर एक दिन छोडकर पानी आपूर्ति करने का आवेदन लगाया है।
हाईकोर्ट ने निगम प्रशासन से कहा है कि वो वार्ड स्तर पानी की सप्लाई का रोडमैप पेश करे। वही राज्य शासन को आदेशित किया गया है कि पानी के स्त्रोत तिघरा के अलावा चंबल नदी से ग्वालियर पानी लाने की कार्य योजना का स्टेट्स ओर डीपीआर क्या है? साथ ही शहर में पानी के लिए वैक्ल्पिक स्त्रोतों के बारे में एक रिपोर्ट 9 अक्टूबर से पहले  कोर्ट में पेश की जाए।
दीपक खोत, अधिवक्ता नगर निगम ग्वालियर ने पत्रकारों को बताया हाईकोर्ट में पानी को लेकर पिटिसन थी उस पर कोर्ट ने निगम से ब्यौरा तलब किया है साथ ही कहा है कि निगम चंबल से पानी लाने का पूरा डीपीआर पेश करें

 

 

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