नहीं हटेंगी डिप्टी कमांडेंट धनकर के खिलाफ दर्ज धाराएं : हाईकोर्ट

475 By 7newsindia.in Sat, Sep 30th 2017 / 08:33:11 कानून-अपराध     

भोपाल:  केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) में पदस्थ आरक्षक रितु कुमारी के मामले में आरोपी डिप्टी कमांडेंट विजय कुमार धनकर ने उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर की धाराएं खारिज करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी। कोर्ट का कहना है कि जिस मामले में बयान हो चुके हैं, गवाही हो चुकी है, उसे गलत कैसे मान लिया जाए। 
रितु कुमारी के मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत लेने वाले

सीआईएसएफ आरक्षक रितु कुमारी द्वारा खुद को गोली मारने का मामला 

आरोपी विजय धनकर ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। जिसमें उन्होंने बताया कि उनके खिलाफ गांधी नगर थाने में एफआईआर दर्ज है। उसमें लगाई गई धाराएं गलत हैं। सभी धाराओं को हटाया जाए। इस पर रितु कुमारी के वकील प्रियनाथ पाठक ने कोर्ट में पक्ष रखते हुए कहा कि धनकर के खिलाफ सारे सबूत न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिए गए हैं। ऐसे में उनकी याचिका को ही खारिज किया जाए। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि एफआईआर में जो धाराएं लगाई गई हैं, वह सब सही हैं। 
अब तक नहीं हुए सस्पेंड 
पाठक ने बताया कि धनकर ने सीआईएसएफ को जानकारी दी है कि उन्होंने एफआईआर से धाराएं हटाने के संबंध में हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, जिस पर सुनवाई चल रही है। सीआईएसएफ को दायर याचिका पर निर्णय आने का इंतजार था। हाईकोर्ट ने आरोपी की याचिका को खारिज कर दिया है। अब संभवत: सीआईएसएफ उनको सस्पेंड कर सकती है। 
डिप्टी कमांडेंट पर लगाए थे यौन प्रताड़ना के आरोप 
अगस्त 2014 में सीआईएसएफ में पदस्थ महिला आरक्षक रितु कुमारी ने खुद को गोली मार ली थी, इलाज के दौरान रितु को बचा लिया गया था। वर्तमान में वे गाजियाबाद में पदस्थ हैं। रितु ने सीआईएसएफ डिप्टी कमांडेंट विजय कुमार के ऊपर यौन प्रताड़ना का आरोप लगाया था। 

 

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