पहले मदद के बहाने से ले गया था फ्लैट में, और फिर शराब पिलाकर.....

438 By 7newsindia.in Thu, Nov 16th 2017 / 10:12:24 कानून-अपराध     

इंदौर .शहर में शादीशुदा महिला से ज्यादती करने का चौकाने वाला मामला सामने आया है। युवक ने रूपए देने के बहाने महिला के साथ ये ज्यादती की है। पुलिस युवती को थाने ले गई। उसने पुलिस को गैंगरेप की बात तो बताई लेकिन केस दर्ज करने से इंकार कर दिया कि पति और फैमिली वाले उसे निकाल देंगे।

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक युवती को इलाज के लिए रुपए की जरूरत थी। उसने अपने परिचित को फोन कर मदद मांगी तो उसने दोस्त से मदद लेने का बोला। दोस्त ने महिला को कॉल किया और बोला कि वह इंदौर में उसे रुपए दे सकता है। इस पर वे उसे कार से इंदौर लेकर आया। गैंगरेप के बाद उसे बस स्टैंड पर छोड़कर भाग गए। लोगों ने उसे रोता देख बात की और पुलिस चौकी तक पहुंचाया। वहां से डायल-100 की एफअारवी उसे छत्रीपुरा थाने लेकर आई। पूछताछ में युवती ने घटना का खुलासा किया। जानकारी के बाद रात में ही सीएसपी, एएसपी सहित महिला थाना प्रभारी, महिला पुलिस अधिकारी थाने पहुंचे और उसे रिपोर्ट लिखवाने का बोला तो उसने मना कर दिया। बताया जा रहा है कि युवती ने 17 साल की उम्र में लव मैरिज की थी। महिला पुलिस ने युवती की काउंसलिंग की और उसे आरोपियों के नाम बताने के लिए कहा, लेकिन वह नहीं मानी। उसका कहना था कि घटना की जानकारी पति और परिवार को लगी तो वे लोग मुझे घर से निकाल देंगे। उसने पुलिस से यह भी कहा कि केस दर्ज करवाने के लिए जबर्दस्ती की तो वह जान दे देगी। पुलिस मेडिकल कराने के लिए एमवाय हॉस्पिटल भी ले गई, लेकिन उसने मेडिकल नहीं करवाया।

मेडिकल करवाने से भी मना किया

डीआईजी के मुताबिक, हमने युवती की काउंसलिंग भी की, लेकिन उसने रिपोर्ट लिखवाने से मना कर दिया। वह कहने लगी कि आप जबरदस्ती मुकदमा कायम करोगे तो आत्महत्या कर लूंगी। उसे मेडिकल के लिए भेजा था, लेकिन उसने भी मना कर दिया।

हाईकोर्ट ले सकता है संज्ञान

एडवोकेट आनंद अग्रवाल के मुताबिक ऐसे मामलों में हाईकोर्ट अखबार में छपी खबरों के आधार पर ही संज्ञान लेकर जनहित याचिका दायर कर सकती है अौर पुलिस को सीधे एफआईआर दर्ज करने को कह सकती है। जहां तक सत्र न्यायालय का सवाल है वह चालान पेश होने के बाद ही हस्तक्षेप कर सकती है।

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