दुष्कर्म-छेड़छाड़ के मामलों में छोटी सी चूक हुई तो बिगड़ जाएगा सर्विस रिकॉर्ड

456 By 7newsindia.in Sat, Nov 18th 2017 / 10:46:56 मध्य प्रदेश     

जबलपुर। महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और दुराचार जैसे गंभीर मामलों में छोटी सी चूक होने पर पुलिस अफसरों को लाइन अटैच या सस्पेंड के साथ ऐसी सजा दी जाएगी जिससे उनका सर्विस रिकॉर्ड खराब हो जाएगा। भोपाल गैंगरेप को लेकर हाईकोर्ट के आदेश के बाद ये निर्णय लिया गया है। जिसमें भोपाल एसएसपी संतोष सिंह की एक कार्रवाई को आधार बनाकर पुलिस मुख्यालय ने आदेश जारी किया है। इस आदेश के बाद सिपाही, टीआई से एसपी स्तर के अधिकारी परेशान हैं। छोटी-छोटी शिकायतों के साथ पुराने मामलों की जांच भी गंभीरता से निपटाई जा रही है।

एकसाथ मिलेंगी सभी सजाएं

पुलिस विभाग में छोटी सी सजा का बड़ा महत्व होता है। नए आदेश के तहत लापरवाही बरतने वाले पुलिस अधिकारियों को 10 हजार तक का अर्थदंड, निलंबन, निंदा, इंक्रीमेंट पर रोक और पुलिस विभाग में मिलने वाली सभी सजाएं एकसाथ दी जाएंगी। सजाएं पुलिस अधिकारी-कर्मचारी के सर्विस रिकॉर्ड में भी दर्ज की जाएंगी।

शाहपुरा टीआई को मिली सजा

भोपाल के शाहपुरा थाना क्षेत्र में एक महिला के साथ छेड़छाड़ की घटना में तत्काल एफआईआर न करने पर एसएसपी भोपाल संतोष सिंह ने शाहपुरा टीआई को 10 हजार रुपए के अर्थदंड के साथ कई सजाएं दीं। एसएसपी के आदेश की कॉपी सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद चर्चित हो गई। जिसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने गृह मंत्रालय और डीजीपी ऋषिकुमार शुक्ला से बातचीत करके इस आदेश को सख्ती के साथ लागू करने का निर्णय लिया। इस नए फरमान से पुलिस महकमे में खलबली मची हुई है, लेकिन अधिकारी लिखित या आधिकारिक आदेश न मिलने की बात कह रहे हैं।

महिला संबंधी अपराधों को लेकर गंभीरता और सख्ती के साथ कार्रवाईयां हो रहीं हैं। नए आदेश के बारे में अभी तक कोई अधिकृत जानकारी हमें नहीं मिली है।
गुरुप्रसाद पाराशर, प्रभारी एसपी जबलपुर

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