चिन्हित जघन्य एवं सनसनीखेज प्रकरणों की नीति बनी

339 By 7newsindia.in Wed, Oct 10th 2018 / 12:32:08 मध्य प्रदेश     

 अपराधियों की सजा की गारंटी 

सीधी -
    प्रदेश में वर्ष 2008 से जारी जघन्य व सनसनीखेज प्रकरणों के चिन्हित कर उनकी विवेचना एवं न्यायालय के समक्ष सशक्त पैरवी की नीति लगातार सफलता के नये आयाम ग?ते हुए प्रदेश सरकार की कुछ सबसे सफल नीतियों मे से एक के रूप में पहचानी जा रही है। 
श्रीमती भारती शर्मा जिला अभियोजन अधिकारी सीधी द्वारा बताया गया कि माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा अनुसार इस नीति के तहत गंभीर अपराधों को चिन्हित किया जाकर उनमें शीघ्र विवेचना व सशक्त अभियोजन कार्यवाही की जाती हैए जिसकी जिला स्तर पर कलेक्टरए एसण्पीण्ए व उपसंचालक अभियोजन द्वारा तथा प्रदेश स्तर पर प्रमुख सचिव गृहए पुलिस महानिदेशक एवं संचालक लोक अभियोजन द्वारा मॉनिटरिंग की जाती है। राज्य शासन ने चिन्हित प्रकरणों में सक्षम पैरवी के लिए उपसंचालक अभियोजन और जिला अभियोजन अधिकारी स्तर के अधिकारियों को तैनात किया है।
 
हत्याए डकैतीए बलात्कार के चिन्हित अपराधों में प्रदेश में दोषसिद्धि प्रतिशतता में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है। उल्लेखनीय है कि चिन्हित अपराधों में वर्ष 2016 में दोषसिद्धि का प्रतिशत 67 एवं वर्ष 2017 में 71ण्18 थाए  जो माह मई 2018 में बढकर 80 प्रतिशत हो चुका है। अकेले माह मई 2018 में ही 02 प्रकरणोंए जिला.इंदौर के थाना.सराफा के मामले आरोपी नवीन/अजय एवं जिला.धार के थाना. मनावर के मामले में आरोपी करण / फितया को  मृत्युदंड की सजा एवं 38 प्रकरणों में आजीवन कारावास की सजा अपराधियों को हुई है प् वर्ष 2018 के अभी तक चिन्हित मामलों में चार मामलों में म्रत्युदंड की सजा सहित दोषसिद्धि का औसत लगभग 75 प्रतिशत हो चुका है। यह लोक अभियोजन म0प्र0 की एक अभूतपूर्व सफलता है। 
महानिदेशक अभियोजन श्री राजेन्द्र कुमार द्वारा जघन्य प्रकरणों में प्राप्त सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा है किए जघन्य प्रकरणों में सफलता का मुख्य कारण स्तरीय अनुसंधान एवं अभियोजन अधिकारियों द्वारा की जा रही सशक्त पैरवी है। साथ ही जघन्य प्रकरणों की प्रगति की प्रतिमाह समीक्षा की जाती है तथा अभियोजन अधिकारियों को अच्छा कार्य करने हेतु लगातार प्रोत्साहित किया जाता है ।

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