जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किया प्रतिबंधात्मक आदेश

1385 By 7newsindia.in Sat, Jul 11th 2020 / 18:28:21 मध्य प्रदेश     

  प्रत्येक रविवार को प्रातः 05 बजे से अगले दिन सोमवार को प्रातः 05 बजे तक रहेगा पूर्णतः लॉकडाउन

 
 
सीधी जिले में नोवल कोरोना (कोविड-19) वायरस के संक्रमण को रोकने के उद्देश्य से मप्र शासन गृह विभाग द्वारा अनलाक 2.0 के सबंध में प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में जिला मजिस्ट्रेट सीधी द्वारा दिनांक 30.06.2020 को प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया था। नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के उद्देश्य से म.प्र.शासन गृह विभाग द्वारा 09 जुलाई 2020 को जारी परिपत्र के परिपालन में पूर्व में जारी प्रतिबंधात्मक आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए जिला मजिस्ट्रेट श्री रवीन्द्र कुमार चौधरी द्वारा सम्पूर्ण सीधी जिले में  प्रतिबंधात्मक आदेश प्रसारित किया गया है।
 
🚫सीधी जिले के सम्पूर्ण क्षेत्र में प्रत्येक रविवार को प्रातः 05 बजे से अगले दिन सोमवार को प्रातः 05 बजे तक पूर्णतः लॉकडाउन रहेगा। 
🚫इस अवधि में समस्त दुकानें एवं अन्य प्रतिष्ठान बन्द रहेंगें। 
🚫कोई भी व्यक्ति अति आवश्यक कार्य को छोड़कर घर के बाहर नहीं निकलेगा। घर से बाहर निकलने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मान्यता प्राप्त परिचय पत्र साथ रखना होगा।
👉 शासन की योजनाओं से संबंधित निर्माण कार्य चालू रहेंगे। 
👉 यह आदेश शवयात्रा पर लागू नहीं होगा, इस संबंध में पूर्व में जारी आदेशों का पालन अनिवार्य होगा। 
👉 नर्सिंग होम, क्लीनिक पैथालॉजी एवं अन्य सभी प्रकार के चिकित्सा एवं चिकित्सा जांच संस्थान, सभी प्रकार की दवाओं की दुकान, फार्मासुटिकल्स मेडिकल स्टोर्स, चश्में की दुकान चिकित्सीय उपकरणों सामग्री एवं दवाओं आदि के परिवहन एवं वितरण से जुड़े समस्त कार्य प्रतिबंध से मुक्त रहेंगें। दवाई की दुकान में दो व्यक्तियों से अधि विक्रेता(व्यक्ति) दुकान में नही रहेगें केता व विकरेता के मध्य 1 मीटर की दूरी बने रहें इस हेतु सर्किल (अस्थाई चिन्ह) स्थापित करें, दो व्यक्ति से अधिक व्यक्ति दुकान के अंदर पाये जाने संबंधित दवाई विक्रेता के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी। 
👉 दूध बांटने वाले विक्रेता का समय प्रातः 6 बजे 10 बजे प्रातः तक पूर्वतः वितरण करने की अनुमति रहेगी। 
 
उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन करने की स्थिति में संबंधित के विरुद्ध आई.पी.सी. की धारा 188 एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 तथा अन्य प्रासंगिक विधियों के तहत दाण्डिक कार्यवाही की जायेगी।

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