सुप्रीम कोर्ट ने जारी की गाइडलाइन : दहेज उत्पीड़न का केस आते ही नहीं होगी पति, ससुराल पक्ष की गिरफ्तारी

461 By 7newsindia.in Fri, Jul 28th 2017 / 13:05:06 कानून-अपराध     

नई दिल्ली | दहेज प्रताड़ना का कोई भी मामला आते ही पति या ससुराल पक्ष के लाेगों की एकदम से गिरफ्तारी नहीं होगी। दहेज प्रताड़ना यानी आईपीसी की धारा 498-ए के दुरुपयोग से चिंतित सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को इस संबंध में गाइडलाइन जारी की। कोर्ट ने निर्देश दिया कि हर जिले में कम से एक परिवार कल्याण समिति गठित की जाए। समिति की रिपोर्ट आने पर ही आरोपियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि, महिला घायल होती है या मौत हो गई हो तो नियम लागू नहीं होगा।

महिला घायल होती है या मौत हो गई हो तो नियम लागू                           नहीं होगा Image result for दहेज प्रताड़ना

 

जस्टिस एके गोयल और जस्टिस यूयू ललित की बेंच ने कहा कि प्रताड़ना झेल रही महिलाओं को ध्यान में रखते हुए धारा 498-ए लागू की गई थी। लेकिन इसमें बड़ी संख्या में दर्ज हो रहे मुकदमे बेहद गंभीर बात है।

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