राम जन्मभूमि पर मालिकाना हक किसका, सुनवाई आज

330 By 7newsindia.in Fri, Aug 11th 2017 / 05:37:21 राष्ट्रीय समाचार     

नई दिल्ली : अयोध्या में राम जन्मभूमि पर मालिकाना हक भगवान रामलला विराजमान का है या किसी और का, ये अब सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। आखिरकार सात साल बाद सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई का नंबर आ गया है। शुक्रवार को तीन न्यायाधीशों की विशेष पीठ अयोध्या जन्मभूमि विवाद में लंबित अपीलों और अर्जियों पर सुनवाई करेगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सात साल पहले राम जन्मभूमि का बंटवारा तीन बराबर हिस्सों में करने का आदेश दिया था, लेकिन किसी भी पक्ष को जमीन का बंटवारा स्वीकार नहीं है और सभी ने जमीन पर दावा पेश करते हुए हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।

                         इलाहाबाद हाई कोर्ट के तीन जजों की पीठ ने 30 सितंबर 2010 को 2-1 के बहुमत से फैसला सुनाते हुए राम जन्मभूमि को तीन बराबर हिस्सों में रामलला विराजमान, निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड मे बांटने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने9 मई 2011 को हाई कोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी थी और सभी पक्षों को यथास्थिति कायम रखने के आदेश दिए थे जो फिलहाल लागू हैं। इसीलिए रामलला का तिरपाल भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बदला जाता है। न्यायमूर्ति दीपक मिश्र, न्यायमूर्ति अशोक भूषण व न्यायमूर्ति अब्दुल नजीर की पीठ शुक्रवार दो बजे मामले की सुनवाई करेगी। पीठ के समक्ष कुल 21 याचिकाएं सुनवाई के लिए लगी हैं। शुक्रवार से मामले की नियमित सुनवाई होगी या फिर नियमित सुनवाई की रूपरेखा तय होगी, ये सुनवाई के बाद ही पता चलेगा।

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