MP : बहुचर्चित शिक्षाकर्मी घोटाले में सजा का ऐलान, 12 दोषियों को 5-5 साल की जेल

543 By 7newsindia.in Tue, Aug 29th 2017 / 16:54:44 कानून-अपराध     

सतना। सतना के अब तक के सबसे बड़े और बदनाम रहे मझगवां शिक्षाकर्मी घोटाले में विशेष अदालत का फैसला आ गया है। आरोपी 12 लोगों को कोर्ट ने सोमवार शाम को ही दोषी ठहराया था जिन्हें अब 5-5 साल की सजा मुकर्रर की गई है। कोर्ट के आदेश के अनुसार, तत्कालीन जनपद सीईओ सीबीएस चौहान और जनपद सदस्य प्रेमलाल को मामले में 27-27 हजार रुपये का अर्थदंड और 5-5 साल के कारावास की सजा सुनाई गई। इसके अतिरिक्त अन्य 10 दोषियों को 22-22 हजार रुपये के अर्थदंड के साथ 5-5 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई है। 

इस पूरे मामले में लोकायुक्त ने स्वत: संज्ञान लेते हुए कुल 20 लोगों को आरोपी बनाया था और उनके खिलाफ केस दर्ज किया था। वहीं इस केस में अब तक तीन लोगों की मौत भी हो चुकी है। 

न्यायाधीश देवनारायण शुक्ला की अदालत ने मझगवां जनपद में शिक्षाकर्मी वर्ग 2 और 3 की भर्ती में घोटाला करने के मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विशेष कोर्ट ने 12 आरोपियों को आईपीसी और पीसी एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी माना। इसी मामले में पांच अन्य आरोपियों को बरी कर दिया गया। आरोपियों के खिलाफ लोकायुक्त ने भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467, 468, 471, 120बी और पीसी एक्ट की धारा 13 का आरोप पत्र पेश किया।

ये था मामला  

मझगवां जनपद पंचायत में अठारह वर्ष पहले 1998-99 में शिक्षाकर्मी वर्ग 2 और 3 की नियुक्ति की गई थी। इस नियुक्ति में व्यापक पैमाने में दस्तावेजों में कूटरचना की गई थी। पात्र अभ्यर्थियों को बाहर करने और अपने चहेतों को लाभ पहुंचाने के लिए इस तरह की कूट रचना की गई थी। आरोपियों ने उत्तर पुस्तिका और चयन सूची में गड़बड़ी कर चहेतों का चयन वर्ग 2 और 3 में किया था। 

इनको मिली सजा

अदालत ने मझगवां जनपद की तत्कालीन अध्यक्ष बेलारानी सिंह, सीईओ सीपीएस चौहान, बीईओ केके मिश्रा, जनपद सदस्य रामसनेही यादव, प्रेमलाल कुशवाहा, रामनारायण यादव, रामजीत कुशवाहा, सदस्य शिक्षा समिति सुरेश कुमार डोहर, मेवालाल भारती, हरदेव सिंह, कुसुमकली सेन, सदस्य सामान्य प्रशासन समिति राजललन सिंह, को प्रकरण में सजा सुनाई है।

 

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