स्कूल सावधानी बरतता तो बच्चे की मौत नहीं होती: गुड़गांव मर्डर पर CBSE ने कहा

487 By 7newsindia.in Sat, Sep 16th 2017 / 20:24:44 कानून-अपराध     

नई दिल्ली.सीबीएसई (सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकंडरी एजुकेशन) ने गुड़गांव के रेयान इंटरनेशनल स्कूल को कारण बताओ नोटिस भेजा है। इसमें कहा गया है कि स्कूल बुनियादी सुरक्षा उपायों का पालन करने में फेल रहा है इसलिए क्यों न उसकी मान्यता रद्द कर दी जाए? नोटिस में सीबीएसई ने ये भी कहा है कि स्कूल सावधानी बरतता तो बच्चे की मौत को टाला जा सकता था। बता दें कि इस स्कूल में 8 सितंबर को 7 साल के बच्चे का मर्डर हो गया था। बच्चे की बॉडी स्कूल के टॉयलेट में मिली थी। न्यूज एजेंसी के मुताबिक CBSE ने इस मामले की जांच के लिए पिछले हफ्ते 2 मेंबर की एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया था। कमेटी ने कहा है कि घटना पर गौर करने के बाद रेयान इंटरनेशनल को घोर लापरवाही का दोषी पाया गया है। स्कूल ज्यादा सावधान रहता तो बच्चे की मौत से बचा जा सकता था।

सीबीएसई ने स्कूल मैनेजमेंट से नोटिस का 15 दिनों में जवाब देने को कहा है। साथ ही ये भी कहा है कि बोर्ड द्वारा बनाए गए नियम-कानूनों को जानबूझकर नजरअंदाज करने के चलते क्यों न उसकी अस्थायी मान्यता रद्द कर दी जाए।

स्टूडेंट्स की सेफ्टी-सिक्युरिटी तय करने में स्कूल फेल

नोटिस में कहा गया है कि इस दुर्भाग्यपूर्ण मौत को टाला जा सकता था, लेकिन स्कूल अथॉरिटी ने अपनी ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, केयर और सिक्युरिटी से पूरी तरह पल्ला झाड़ रखा था। सीबीएसई की तरफ से तय बुनियादी सुरक्षा उपायों का पालन और उनका निरीक्षण करने में स्कूल फेल रहा। लिहाजा पूरे घटनाक्रम पर गौर करने के बाद स्कूल को घोर लापरवाही का दोषी पाया जाता है। स्कूल अपने स्टूडेंट्स की सेफ्टी और सिक्युरिटी तय करने में विफल रहा।

नोटिस में ये भी कहा...

- स्कूल में ड्राइवर, कंडक्टर और क्लीनर के लिए टॉयलेट का इंतजाम नहीं है। ये लोग स्टूडेंट्स और स्टाफ के टॉयलेट का ही इस्तेमाल करते हैं।

- कांटेदार तारों से ढंकी स्कूल की बाउंड्री वाल से भी स्टूडेंट्स की सेफ्टी को खतरा हो सकता है। वहां से कोई भी कैम्पस में घुस सकता है। 

- स्कूल में सीसीटीवी कैमरे कम संख्या में लगे हैं। इनमें से भी कई काम नहीं कर रहे हैं।

- स्कूल FIR दर्ज कराने की अपनी जिम्मेदारी निभाने में फेल रहा। घटना की जानकारी होने के बाद भी स्कूल ने जिले के एजुकेशन ऑफीसर और सीबीएसई को इस बारे में नहीं बताया। FIR पेरेंट ने दर्ज कराई।

क्या है मामला?

रेयान इंटरनेशनल स्कूल में 8 सितंबर को 7 साल के एक बच्चे का मर्डर हो गया था। उसका गला धारदार हथियार से रेता गया था। उसका एक कान भी पूरी तरह कटा पाया गया था। बच्चा दूसरी क्लास में पढ़ता था।

इस मामले में 3 लोग अरेस्ट

इस मामले में हरियाणा पुलिस ने अब तक मुख्य आरोपी स्कूल बस के कंडक्टर अशोक कुमार, एचआर हेड फ्रांसिस थॉमस और भोंडसी स्थित स्कूल कोऑर्डिनेटर को अरेस्ट किया है। वहीं, 55 से ज्यादा लोगों से पूछताछ हो चुकी है। 

फोरेंसिक टीम भी स्कूल में उस जगह की जांच कर चुकी है, जहां बच्चे का मर्डर किया गया था।

मुख्य आरोपी ने क्या कहा?

अशोक कुमार 8 महीने पहले ही स्कूल बस में कंडक्टर की नौकरी पर लगा था। उसने मीडिया को बताया, ''मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। मैं बच्चों के टॉयलेट में था। वहां गलत काम कर रहा था। तभी वह बच्चा आ गया। उसने मुझे देख लिया। मैंने उसे पहले देखा, धक्का दिया। फिर खींच लिया। वह शोर मचाने लगा तो मैं डर गया। फिर मैंने उसे दो बार चाकू से मारा। उसका गला रेत दिया।''

अब तक क्या हुआ?

- रेयान इंटरनेशनल स्कूल में बच्चे के मर्डर केस की जांच राज्य सरकार ने सीबीआई को सौंप दी है।

- सरकार ने रेयान स्कूल का टेकओवर भी कर लिया है। तीन महीने तक इस स्कूल को सरकार ही चलाएगी।

- बच्चे के पिता ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की है। उधर, बॉम्बे हाईकोर्ट ने रेयान ग्रुप के सीईओ रेयान पिंटो, उनके माता-पिता ग्रेस पिटों और ऑगस्टाइन पिंटो के विदेश जाने पर रोक लगा दी है।

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