BHU बवाल: गर्ल्स हॉस्टल्स के मुख्य मार्गों पर लगाए जाएंगे CCTV, आज र‍िपोर्ट सौंप सकते हैं कम‍िश्नर....

490 By 7newsindia.in Tue, Sep 26th 2017 / 15:13:53 कानून-अपराध     

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (बीएचयू) में गर्ल्स स्टूडेंट से छेड़छाड़ के बाद हुए विवाद को लेकर प्रशासन सख्त हो गया है। कमिश्नर नितिन रमेश गोकर्ण और बीएचयू के कुलपति गिरीश चन्द्र त्रिपाठी के बीच सोमवार को छात्राओं की सुरक्षा को लेकर व‍िचार व‍िमर्श हुआ। इसमें गर्ल्स हॉस्टल्स सह‍ित यून‍िवर्स‍िटी पर‍िसर के मुख्य मार्गों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए के जाने के साथ ही मह‍िला सुरक्षा दल बनाने की मांग पर सहमती बनी। ऐसे में अब 20-25 महिला सुरक्षा कर्मियों का शीघ्र गठन होगा।
कमिश्नर नितिन रमेश गोकर्ण ने बताया, बाएचयू की गर्ल्स हॉस्टल्स सहित मुख्य मार्गों पर शीघ्र सीसीटीवी कैमरा लगाए जाने के ल‍िए फैसला क‍िया गया है। इसे शीघ्र लगाया जाएगा। इसके ल‍िए वह विकास प्राधिकरण के अवस्थापना निधि से धनराशि भी मुहैया कराएंगे।
-यदि इन कामों में अधिक धनराशि व्यय होगा, तो उसे भी वे निर्भया फंड से आवंटित करेंगे। लेकिन अब प्रत्येक दशा में सीसीटीवी कैमरा शीघ्र लगवाया जाएगा। इसके लिए उन्होंने सचिव विकास प्राधिकरण को निर्देशित भी किया है कि शहर के अन्य स्थानों पर लगवाए गए सीसीटीवी कैमरा लगाने वाले फर्म से बातचीत कर यून‍िवर्स‍िटी परिसर में इसे लगवाए जाने की कार्यवाही अतिशीघ्र पूरा कराया जाए।
-उन्होंने विशेष रूप से जोर देते हुए कहा, छात्राओं की सुरक्षा से समझोता कत्तई नहीं किया जाएगा। इसके लिए जितनी भी धनराशि की जरूरत होगी, वे आवंटित करेगें। इसके अलावा यून‍िवर्स‍िटी प्रशासन भी शीघ्र ही महिला सुरक्षा दल के गठन को मूर्तरूप देगा।
कम‍िश्नर देर रात भेज सकते हैं राज्य सरकार को र‍िपोर्ट
-जानकारी के अनुसार, बीएचयू मामले में जांच अधिकारी और वाराणसी के कमिश्नर देर रात राज्य सरकार को जांच र‍िपोर्ट भेज सकते हैं। क्योंक‍ि सीएम ने बवाल के बाद बीएचयू मामले पर विस्तृत रिपोर्ट कमिश्नर से मांगी थी।
-शिकायतकर्ता और प्रत्यक्षदर्शियों के आधार पर कमिश्नर ने जांच र‍िपोर्ट तैयार की है। करीब 1.5 दर्जन लिखित और 1 दर्जन से भी ज़्यादा शिकायतें टेलीफोन से प्राप्त हुई हैं।
-अपर जिलाधिकारी प्रशासन और काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हुए घटना की मजिस्ट्रीरियल जांच कर रहे जांच अधिकारी मुनीन्द्र नाथ उपाध्याय ने बताया, इस घटना के संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की जानकारी हो और वह अपना मौखिक या ल‍िखत साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहता हो, तो आगामी एक सप्ताह के अंदर उनके कलेक्ट्रेट स्थित न्यायालय कक्ष में किसी भी कार्य दिवस में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है।

 

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