जनपद अध्यक्ष सिरमौर यशोदा द्विवेदी के अविश्वास प्रस्ताव पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, अगली सुनवाई 2018 में
जबलपुर/रीवा । मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से रीवा जिले के सिरमौर जनपद अध्यक्ष को बड़ी राहत मिली है जस्टिस विवेक रूसिया की एकलपीठ ने अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में कलेक्टर द्वारा आज 8 नवंबर बुधवार को आहूत की गई बैठक के आयोजन पर रोक लगा दी गई है, एकलपीठ ने मामले में अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं, युगलपीठ ने मामले की अगली सुनवाई २ जनवरी 2018 निर्धारित की है,
यह है मामला ...
यह मामला सिरमौर जनपद पंचायत अध्यक्ष यशोदा द्विवेदी की ओर से दायर किया गया था, जिसमें कहा गया था कि सदस्यों द्वारा उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा तथा मतदान के लिए जिला कलेक्टर द्वारा 8 नवंबर की तारीख निर्धारित की गई है, आवेदक की ओर से कहा गया है कि मध्य प्रदेश पंचायत अविश्वास प्रस्ताव नियम 1944 के तहत अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस जारी किए जाने के 15 दिनों के अंदर प्रस्ताव पर चर्चा तथा मतदान के लिए बैठक आयोजित किया जाना चाहिए, जिला कलेक्टर द्वारा 21 दिनों बाद बैठक आयोजित की जा रही है जो नियम विरुद्ध अवैधानिक है, मामले में रीवा कलेक्टर, SDM तथा सीईओ जनपद पंचायत सिरमौर को पक्षकार बनाया गया था, सुनवाई पश्चात न्यायालय ने बैठक पर रोक लगाते हुए अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं, मामले में याचिका कर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आदर्श मुनि त्रिवेदी, अधिवक्ता आशीष, अशीम त्रिवेदी, आनंद शुक्ला ने पक्ष रखा।
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