लापरवाही पर बरसे मुख्यमंत्री, PWD चीफ इंजीनियर, तहसीलदार,सहित तीन अफसर निलंबित

471 By 7newsindia.in Wed, Nov 15th 2017 / 21:08:08 प्रशासनिक     

भोपाल। मप्र सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जनता के कार्यों पर लापरवाही बरतने वाले तीन अफसरों को निलंबित कर दिया है। सीएम चौहान का यह कड़ा रुख मंगलवार को मंत्रालय में आयोजित समाधान ऑन लाइन के तहत की जा रही वीडियो कॉफ्रेंसिंग के वक्त नजर आया। शिकायत मिलने पर पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर, तहसीलदार सहित तीन अफसर को सीएम ने निलंबित करने के निर्देश दिए हैं। भिण्ड जिले के ग्राम बुजुर्ग मौता के कमलेश जाटव द्वारा पटटे की भूमि राजस्व अभिलेख में दर्ज नहीं होने के कारण किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बनने के आवेदन पर मुख्यमंत्री ने संबंधित तहसीलदार के विरूद्ध निलंबन की कार्रवाई करने के निर्देश दिये।

नीमच जिले के ग्राम हतुनिया के विष्णु धनगर के तालाब निर्माण की द्वितीय किश्त विलम्ब से मिलने के आवेदन पर मुख्यमंत्री ने विलम्ब के लिये कृषि विभाग के जिम्मेदार संबंधित अधिकारियों की जाँच के निर्देश दिये। राजगढ़ जिले के ग्राम कनडरा कोटरी के जगन्नाथ प्रजापति के आवेदन जिसमें लोक निर्माण विभाग द्वारा बोड़ा से बरखेड़ा मार्ग निर्माण के लिये भूमि अधिग्रहण का मुआवजा नहीं मिला था, पर लोक निर्माण विभाग द्वारा बताया गया कि आवेदक की मुआवजा राशि त्रुटिवश किसी अन्य खाते में जमा हो गयी थी। इस प्रकरण में विलम्ब के लिये जिम्मेदार कर्मचारी को निलंबित कर दिया गया है तथा तीन अधिकारियों-कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस दिया गया है। मुख्यमंत्री प्रकरण को फोर्स्ड क्लोस्ड करने वाले विभाग के मुख्य अभियंता को निलंबित करने के निर्देश दिए|

इसी प्रकार भोपाल के अनिश कुरैशी के हमीदिया चिकित्सालय में नि:शुल्क दवाई नहीं मिलने के आवेदन की मुख्यमंत्री ने जाँच कराने के निर्देश‍ दिये। साथ ही हमीदिया चिकित्सालय में नि:शुल्क दवाई वितरण व्यवस्था की आकस्मिक जाँच करने के निर्देश दिये।

इंदौर के दीपू मौर्य को आईटीआई से प्रशिक्षण प्राप्त करने बाद भी प्रमाण पत्र नहीं होने के मामले में  मुख्यमंत्री ने संबंधित आईटीआई के प्राचार्य की विभागीय जाँच करने तथा इस तरह के सभी प्रकरणों की जाँच के निर्देश दिये। कटनी से ग्राम ढ़ीमरखेड़ा के शैलेन्द्र सिंह और प्रदीप विश्वकर्मा द्वारा कौशल विकास केन्द्र उमरिया पान में प्रशिक्षण की व्यवस्था नहीं होने से परीक्षा परिणाम में विलम्ब के आवेदन पर मुख्यमंत्री ने संबंधित असेसिंग संस्था को ब्लेक लिस्ट करने के निर्देश दिये। 

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