संभाग के सभी जिलों में स्कूल बसों के संचालन और प्रबंधन के लिये चलाया जाए अभियान Ц संभागीय आयुक्त श्री शर्मा

454 By 7newsindia.in Mon, Jan 8th 2018 / 18:51:48 प्रशासनिक     
ग्वालियर: स्कूल बसों में सुरक्षा के व्यापक प्रबंधन को लेकर संभाग के सभी जिलों में विशेष अभियान चलाया जायेगा। इस अभियान के संबंध में संभागीय आयुक्त बी एम शर्मा ने संभाग के सभी कलेक्टरों, पुलिस अधीक्षकों और क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा है कि सभी जिलों में इसके लिये अभियान चलाकर सभी व्यवस्थायें चाक-चौबंद की जाएँ। 
संभागीय आयुक्त श्री शर्मा ने जारी किए गए परिपत्र में कहा है कि सभी जिलों में 31 जनवरी तक विशेष अभियान चलाकर सभी स्कूल बसों की जाँच की जाए और शासन द्वारा निर्धारित की गई आर्हताएँ पूर्ण की जाएँ। बसों की फिटनेस के संबंध में कोई कोताही न बरती जाए। फिटनेस न होने पर तत्काल प्रभाव से बस का परमिट निरस्त किया जाए। 
संभागीय आयुक्त श्री बी एम शर्मा ने जारी किए गए परिपत्र में कहा है कि शासन द्वारा निर्धारित किए गए बिंदुओं का पालन सुनिश्चित किया जाए। अभियान के दौरान यह सुनिश्चित किया जाए कि केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1989 के प्रावधान के अनुसार बसों के आगे पीछे बड़े अक्षरों में स्कूल बस अनिवार्यत: लिखाया जाए। स्कूल बस यदि किराए की है तो बस के पीछे विद्यालयीन सेवा में ऑन ड्यूटी लिखाया जाए। स्कूल बसों में निर्धारित सीट के अतिरिक्त बच्चे न बिठाए जाएँ। प्रत्येक बस में अनिवार्यत: प्राथमिक चिकित्सा हेतु फर्स्ट एड बॉक्स की व्यवस्था की जाए। बसों की खिड़की में आड़ी पट्टियाँ (ग्रिल) अनिवार्यत: लगाई जाएँ। बसों में अग्नि शमन यंत्र की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। 
संभागीय आयुक्त श्री बी एम शर्मा ने यह भी निर्देशित किया है कि प्रत्येक स्कूल बस में स्कूल का नाम, टेलीफोन नम्बर बड़े अक्षरों में अनिवार्यत: अंकित किया जाए। अभियान के दौरान यह भी सुनिश्चित किया जाए कि बस के वाहन चालक को वाहन चलाने का न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। इसके साथ ही पूर्व में ट्रैफिक नियमों का दोषी वाहन चालक नहीं होना चाहिए। केन्द्रीय मोटर व्हीकल एक्ट 1989 के नियम 17 के प्रावधानों के अनुसार बस में वाहन चालक के अतिरिक्त एक अन्य हैल्पर होना चाहिए। सुरक्षा की दृष्टि से स्कूल आते और जाते समय एक व्यक्ति यथासंभव स्कूल का शिक्षक होना चाहिए। बच्चों के बैग रखने के लिये सीट के नीचे स्थान सुरक्षित होना चाहिए। 
संभागीय आयुक्त श्री बी एम शर्मा ने संभाग के सभी कलेक्टरों को निर्देशित किया है कि स्कूल बसों के संचालन के संबंध में अपने-अपने जिलों में जिला शिक्षा अधिकारी एवं क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी के साथ बैठक कर इस अभियान को प्रभावी रूप से क्रियान्वित करायें। जिलों में की गई कार्रवाई से संभागीय आयुक्त कार्यालय को भी अवगत कराया जाए। उन्होंने कहा है कि इस अभियान को सभी कलेक्टर गंभीरता के साथ चलाएँ। अभियान के दौरान पुलिस विभाग का सक्रिय सहयोग भी अभियान में लिया जाए। 

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