अब सिनेमाघरों में राष्ट्रगान अनिवार्य नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने बदला फैसला

528 By 7newsindia.in Tue, Jan 9th 2018 / 19:25:16 कानून-अपराध     
नई दिल्ली: सिनेमाघरों में फिल्म दिखाने से पहले राष्ट्रगान चलाना फिलहाल अनिवार्य नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने नवंबर 2016 में दिए अपने ही आदेश में बदलाव करते हुए यह आदेश दिया। राष्ट्रगान मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर याचिकाकर्ता अभिनव श्रीवास्तव ने कहा, 'सिनेमाघर में फिल्म शुरू होने से पहले राष्ट्रगान बनाना अब अनिवार्य नहीं है, लेकिन अगर राष्ट्रगान बजाया जाता है, तो उसके सम्मान में सबको खड़ा होना होगा। सिर्फ दिव्यांग लोगों को छूट रहेगी।' साथ ही कोर्ट ने याचिकाकर्ता को भी छूट दी है कि वो भी अपने सुझाव सरकार द्वारा बनाई कमेटी को दे सकते हैं।
ख़ास बातें
  •  सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सिनेमाघरों में राष्ट्रगान बजाना अनिवार्य नहीं
  •  SC ने दिसम्बर 2016 के अपने आदेश में सिनेमाघरों में फिल्म शुरू होने से पहले राष्ट्रगान बजाना अनिवार्य कर दिया था
इससे पहले सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में केंद्र ने हलफनामा दाखिल कर सिनेमाघरों में राष्ट्रगान को अनिवार्य बनाने के फैसले पर रोक लगाने का आग्रह किया था। केंद्र ने कहा था कि राष्ट्रगान पर नियम बनाने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की कमिटी के गठन किया गया है। कमिटी 6 महीने में रिपोर्ट देगी। शीर्ष अदालत ने दिसम्बर 2016 के अपने आदेश में सिनेमाघरों में फिल्म शुरू होने से पहले राष्ट्रगान बजाने और इस दौरान इसके सम्मान में लोगों के खड़े होने को अनिवार्य बना दिया था।

Similar Post You May Like

ताज़ा खबर