रीवा जिले में संचालित 148 सहकारी समितियों के माध्यम से : सरकारी राशि में समिति प्रबंधक, सेल्समैनों ने लगाई सेंध
रीवा। जिले में संचालित 148 सहकारी समितियों के माध्यम से ही रीवा जिले में शासकीय उचित मूल्य की दुकान व किसानों को खाद एवं ऋण उपलब्ध कराया जाता है। उचित मूल्य दुकानों का संचालन करने वाले सेल्समैनों को राशन आदि का वितरण करने के बाद उस राशि को समिति प्रबंधक के माध्यम से बैंकों में जमा करा देना चाहिए। लेकिन हद तो यह है कि बैंकों में अभी तक करोड़ों रुपए जमा ही नहीं हुए हैं समिति प्रबंधक व सेल्समैनों ने शासन की राशि कई महीनों से दबा रखी है, जिसका निजी उपयोग किया जा रहा है। सरकारी पैसे को सहकारी समिति के कर्मचारी व अधिकारी ब्याज पर भी चला रहे हैं। इस सरकारी राशि का दुरुपयोग कर अधिकारियों की मिली भगत से लाखों, करोड़ों रुपए कमाया जा रहा है। वहीं शासन को जुर्माने के रूप में घाटा भी पहुंचाया जा रहा। करोड़ों रुपए खाते में न पहुंचने के कारण जीएम जिला केन्द्रीय मर्यादित ने सभी ब्रांच मैनेजरों को नोटिस जारी किया है और जल्द से जल्द सभी से बकायादारों की जानकारी मांगी गई है।
दर्ज होना चाहिए खयानत का मामला
सेल्समैन एवं समिति प्रबंधकों द्वारा की जा रही इस अनियमितता में जिला केन्द्रीय मर्यादित बैंक के वरिष्ठ अधिकारी से लेकर ब्रांच मैनेजर की बराबर की भूमिका रहती है। सभी की मिलीभगत से ही यह खेल चल रहा है। यही वजह है कि शासन को इस अनियमितता के कारण लाखों रुपए का नुकसान उठाना पड़ता है। जबकि होना यह चाहिए कि अनियमितता करने वालोंं के खिलाफ अमानत में खयानत का मामला दर्ज करना चाहिए, लेकिन मामूली पेनॉल्टी लगाकर सब कुछ दबा दिया जाता है।
समिति प्रबंधकों को नोटिस
बैलेंस सीट में कई समिति प्रबंधक व सेल्समैनों की राशि जमा करने में अंतर मिला है। यही वजह है कि इन सभी की जानकारी जुटाने के लिए सहकारी बैंकों के ब्रांच मैनेजरों को स्पष्ट जानकारी बनाने के निर्देश दिए गए हैं। बताया गया है कि जल्द से जल्द बकायादार समिति प्रबंधक व सेल्समैनों के बैलेंस में अंतर की जानकारी कार्यालय को उपलब्ध कराई जाए। यदि वाकई में इसमें अनियमितता पाई गई तो समिति प्रबंधक व सेल्समैनों को भी नोटिस जारी किया जाएगा। हालांकि अनियमितता के लपेटे में प्राय: सभी प्रबंधक आते हैं, लेकिन इसमें से कुछ की ही फिलहाल जानकारी मांगी गई है।
ब्याज के साथ होती है वसूली
बताया गया है कि यदि कोई समिति प्रबंधक या सेल्समैन राशि जमा करने में देरी करता है तो उस पर राशि के अनुसार पेनाल्टी लगाई जाती है। एक महीने से अधिक की देरी पर सेल्समैन पर 9 फीसदी व समिति प्रबंधक पर 13 फीसदी हर महीने की दर से ब्याज लगाकर राशि की वसूली की जाती है। लेकिन आज तक ऐसा किसी के खिलाफ किया नहीं गया।
अंत में जमा करते हैं राशि
वैसे तो समिति प्रबंधक व सेल्समैनों को खाद्यान्न बिक्री से मिलने वाली राशि को तीन दिन के अंदर जमा कर देना चाहिए, लेकिन इसे निजी स्वार्थ के चलते साल के अंत तक जमा किया जाता है। समिति प्रबंधक व सेल्समैन इस राशि को अपने पास ही रखे रहते है और उसका उपयोग दूसरे कामों में किया जाता है। भारी भरकम राशि को 10 से 15 फीसदी ब्याज पर चला दिया जाता है। इसके अलावा जमीनों की खरीदफरोख्त, व्यापार व अन्य कामों में किया जा रहा।
जो भी राशि दुकानों से आती है, उसे तत्काल जमा करना चाहिए। यदि कोई राशि जमा नहीं करता तो उसके खिलाफ पेनॉल्टी लगाई जाती है। राशि पर ब्याज तय है, उसके अनुसार ही हर महीने के दर से जमा कराया जाता है। कई समिति प्रबंधकों के बैलेंस सीट में अंतर मिला है। उनकी जानकारी मांगने के लिए ब्रांच मैनेजरों को नोटिस जारी किया गया है। यदि कुछ अंतर मिलता है तो समिति प्रबंधकों को भी नोटिस जारी किया जाएगा।
शिवम मिश्रा, महाप्रबंधक, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक रीवा
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