सीधी । आटो चालको की मनमानी के आगे मान्नीय उच्च न्यायालय का आदेश हुआ शिथिल
मान्नीय उच्च न्यायालय म०प्र० खण्डपीठ ग्वालियर द्वारा रिट याचिका क्र०३४-२०१३ में पारित आदेशानुसार आटो रिक्सा में यात्रियों के परिवहन संख्या का निर्धारण स्पस्ट रूप में किया जा चुका है किन्तु ये तो नियमावली है जो कि शासकीय पुस्तकों में अति शुशोभित होती है किन्तु यर्थाथ के धरातल पर कहानी तो कुछ और ही वयॉ कर रही है। जिला परिवहन अधिकारी अपने दायित्वों के निर्वहन में अयोग्य प्रतीत हो रहे हैं जिसके फलस्वारूप शासकीय नियमावली को वास्तविकता के धरातल पर पूरी तरह से क्रियांवित नहीं किया जा रहा है। शासकीय नियमावली अनुरूप पूर्व में तीन+एक सवारी के प्रावधान के बारे में अवगत कराया जा चुका है किन्तु आटो चालकों की मनमानी कहे या जबाबदेह अधिकारियों की शिथिलता कहे की प्रतिदिन पुलिस के संरक्षण या उनके सामने से ही तीन+एक सवारी के जगह पर तेरह+एक सवारी लेकर निकलते हैं। शहर में सडक निर्माण कार्य के चलते आम जन मानस को काफी परेशानी का सामना आये दिन करना पड रहा है जहॉ ठीक ठंग से पैदल चलना मुश्किल पड रहा है वहीं मनमानी ढंग से आटो चालकों द्वारा यातायात को प्रभावित करने में अपनी अहम भूमिका अदा की जा रही है, इन्हे न तो पुलिस का भय है नहीं जिला परिवहन अधिकारी के नियमावली से कोई सरोकार है।
विद्यालय वाहन में अनियमितता -
मान्नीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार विद्यालय वाहन में अतिरिक्त बैठक व्यवस्था पूर्व में प्रतिबंधित की जा चुकी है, सवारी के रूप में विद्यार्थी जो कि वारह वर्ष से कम आयू के सवारियों की गणना आधी होगी किन्तु फिर भी प्रतिदिन आटो में दर्जनों बच्चे ठूस ठूस कर बैठक व्यवस्था की जाती है, सक्षम अधिकारियों के आकस्मिक निरीक्षण न होने के कारण सारे नियम बेअसर से प्रतीत होते हैं। जबकि नियमावली में स्पस्ट रूप से उल्लेखित किया जा चुका है कि वास्तविक बैठक व्यवस्था में किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए, स्कूली आटो रिक्सा में बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दायें व वायें ओर सुरक्षात्मक जाली लगी हानी आवश्यक है। विघालय में सेवा देने के समय आटो रिक्सा में स्पस्ट शब्दों में आन स्कूल डय़ूटी अकिंत होना आवश्यक है। फास्ट एड बाक्स होना अनिवार्य किया गया है, अग्रिशमन यंत्र होना आवश्यक माना गया है साथ ही विद्यार्थीयों के स्कूल बैग, पानी के बाटल व अन्य आवश्यक सुविधाओं का होना आवश्यक माना गया है। विना वर्दी के आटो चालक यदि यात्रियों का परिवहन करते पकडे जाते हैं तो ये एक गैर कानूनी प्रकृया मानी जायेगी।
विना लाइसेंस के आटो चालक -
सवारी वाहन के रूप में आटो चालक द्वारा यात्री परिवहन करने हेतु जिला परिवहन अधिकारी द्वारा समस्त आटो चालकों को एक विशेष प्रकार का ड्राइविंग लाइसेंस दिया जाता है जिससे उनकी पहचान स्पस्ट रूप में हो सके किन्तु जानकारों के अनुसार ऐसे लाइसेंस अभी तक कुल दस प्रतिशत ही आटो चालकों के पास उपलब्ध हो सके हैं। नब्बे प्रतिशत आटो चालक गैर कानूनी रूप में यात्री परिवहन में संलिप्त है।
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