सुखदेव रेसीडेंसी ने बिना रजिस्ट्रेशन बेचे फ्लेट, रेरा नियमों का खुला उल्लंघन, ग्राहकों को रेरा के दायरे से बाहर बताकर दे रहे धोखा

620 By 7newsindia.in Tue, Oct 3rd 2017 / 10:36:17 कानून-अपराध     

रीवा। सुखदेव रेसीडेंसी ने रेरा का खुला उल्लंघन किया है। बिना रजिस्ट्रेशन के ही फ्लेट की बुकिंग और बिक्री शुरू कर दी है। भारी भरकम स्तर पर प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। हद तो यह है कि बिना पंजीयन के 75 फीसदी फ्लेट बेच दिए गए हैं। रेरा के तहत बिल्डर की नीतियां पूरी तरह से अवैध हैं।

               बिल्डर, डेव्हलपर और रियल एस्टेट एजेंटों पर नकेल कसने के लिए रियल स्टेट अधिनियम 2016 बनाया गया है। मप्र में भी इसे लागू करते हुए रेरा (भू- संपदा विनियामक प्राधिकरण) बनाया गया है। मप्र में भी इसकी शुरुआत कर दी गई है। इसके तहत बिल्डरों, प्रमोटरों और डेव्हलपर्स को मकान, दुकान और फ्लेट की बिक्री करने के पहले उन्हें रेरा में पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। यदि बिना रजिस्ट्रेशन के कोई भी रियल एस्टेट कारोबारी व्यापार करता है, तो उसके खिलाफ सजा और कई गुना जुर्माना का भी प्रावधान है।

             हालांकि इस नियम का रीवा में पालन नहीं हो रहा है। बिना रेरा में पंजीयन के ही फ्लेट की बिक्री शुरू कर दी गई है। पडरा में बना सुखदेव रेसीडेंसी ने रेरा के नियमों को तोडने की शुरुआत की है। बिना रेरा में पंजीयन के ही प्रचार-प्रसार शुरू कर दिया है। चैक चैराहों में होर्डिंग लगाए गए हैं। सारे काम रेरा के नियम विरुद्ध हो रहे हैं। हद तो यह है कि रेसीडेंसी के प्रोपराइटर 80 फीसदी फ्लेट बेचे जाने का दावा कर रहे हैं। उनकी रजिस्ट्रियां किए जाने तक की बात कह रहे हैं। अब ऐसे में चोरी छिपे की जा रही फ्लेट की बिक्री ग्राहकों के लिए परेशानी बढ़ा सकती है।

 

 5 फ्लोर में 35 फ्लैट  

 सुखदेव रेसीडेंसी मुख्य रूप से सुखदेव ज्वेलर्स का प्रोजेक्ट है, रेसीडेंसी में कुल 5 फ्लोर हैं , सभी फ्लोर में 7 फ्लैट फ्लैट टू बीएचके के हैं इनकी कीमत फ्लोर के हिसाब से बनाई गई है, नीचे के फ्लोर के फ्लैट 30 लाख तक का किया गया है वही ऊपरी मंजिल के फ्लैट 25 लाख रुपए तक के बेचे जा रहे हैं, कईयों की रजिस्ट्री हो चुकी है और कईयों की कराने की तैयारी में हैं। 

नहीं जारी हुआ पूर्णता प्रमाण पत्र 

सूत्रों के अनुसार रेरा में रजिस्ट्रेशन के लिए नगर निगम के कार्यालय से पूर्णता प्रमाण पत्र जारी जरुरी है हालांकि ऐसा सुखदेव रेसीडेंसी ने नहीं किया है, अब तक रेसीडेंसी के पास प्रमाण पत्र नहीं है ऐसे में रेरा में पंजीयन दूर की कौड़ी है फिर भी लोगों को धोखे में देकर फ्लैट की बिक्री की जा रही है 

नक्शे से अधिक कर लिया था निर्माण 

पडरा मुख्य मार्ग में निर्मित सुखदेव रेसीडेंसी ने तय नक्शे से अधिक निर्माण कर लिया था यही वजह है कि तत्कालीन आयुक्त कर्मवीर शर्मा ने नोटिस जारी कर भवन गिराने तक की चेतावनी देती थी, यही वजह है कि बाद में  उन्हें अतिरिक्त निर्माण की भरपाई समायोजन से करनी पड़ी थी लाखों रुपए की राशि में जुर्माने के लिए जमा करनी पड़ी थी। 

  कोई भी निर्माण हो नगर निगम से अनुमति पहले भी लेना पड़ता था अब रेरा के बाद भी लेना पड़ रहा है अब सिर्फ उन्हें कार्य समय में करना होगा सुखदेव रेसिडेंसी को पूर्णता प्रमाण पत्र जारी हुआ है या नहीं यह देखना है 

शैलेन्द्र शुक्ला कार्यपालन यंत्री नगर निगम रीवा 

मेरे सामने अब तक सुखदेव रेसीडेंसी का कोई भी दस्तावेज है फाइल नहीं गुजरी है सभी को रेरा के तहत पंजीयन कराना है बिना रेरा के पंजीयन के कोई भी फ्लाइट नहीं बेच सकते हैं यदि ऐसा है तो अवैध है 

आर के पांडे जेई टाउन एंड कंट्री प्लानिंग रीवा 

फ्लैट की रजिस्ट्री हो रही है तीन से चार रजिस्ट्रियां हो गई है रेसीडेंसी में 35 फ्लैट है सिर्फ छह से सात और बचे हैं रेरा रजिस्ट्रेशन है नंबर याद नहीं है, सारा काम डायरेक्टर मनीष खंडेलवाल देखते हैं वही बता पाएंगे। 

 राजीव पांडे सुपरवाइजर सुखदेव रेसिडेंसी, पडरा रीवा   

 

 

सौ. जागरण

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