पदोन्नति में आरक्षण को लेकर सपाक्स द्वारा सांसद को सौंपा ज्ञापन
सीधी! सामान्य पिछड़ा एवं अल्प संख्यक अधिकारी कर्मचारी संस्था (सपाक्स) सीधी द्वारा प्रदेश में पदोन्नति में आरक्षण को लेकर बने गतिरोध एवं इस सम्बन्ध में प्रस्तावित संविधान संशोधन समाप्त किये जाने हेतु सीधी सांसद श्रीमती रीती पाठक के नाम सम्बोधित सात सूत्रीय ज्ञापन सौंपा गया। उल्लेखनीय है कि माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा दिनांक 30 अप्रैल 2016 के अपने निर्णय से म0प्र0 पदोन्नति नियम 2002 अपास्त कर दिया गया है। उक्त निणर्य के विरूद्ध म0प्र0 सरकार द्वारा माननीय सर्वाेच्च न्यायालय में अपील दायर की गयी है जिसमें सर्वाेच्च न्यायालय द्वारा यथास्थिति के अन्तरिम आदेश दिनांक 12 मई 2016 से पारित किया गया है। इस अन्तरिम आदेश के फलस्वरूप विगत डेढ़ वर्षाें से समस्त कर्मचारियों की पदोन्नति की प्रक्रिया बाधित है। इस अवधि में प्रदेश में हजारों शासकीय कर्मी पदोन्नति के पात्र होते हुये भी बिना पदोन्नति के ही सेवा निवृत्त हो चुके हैं।
माननीय सर्वाेच्च न्यायालय एवं अनेक प्रदेशों के उच्च न्यायालय भी पदोन्नति में आरक्षण के विभिन्न राज्यों के ऐसे नियम खारिज कर चुके हैं। म0प्र0 सरकार द्वारा एक वर्ष विशेष को खुश करने के लिये तथा उच्च न्यायालय के निर्णय को प्रभावशील करने से बचने के लिये सर्वाेच्च न्यायालय में प्रकरण की सुनवाई की पहल की बजाय हर सुनवाई टालने की कोशिश की जाती रही है। इतना ही नहीं अपितु सर्वाेच्च न्यायालय में म0प्र0 सरकार की ओर से नियुक्त शासकीय अधिवक्ताओं के अतिरिक्त अजाक्स द्वारा लगाये गये निजी वकीलों की फीस के रूप में करोड़ो रूपयों का भुगतान किया जा रहा है।
सपाक्स की ओर से प्रदेश के प्रत्येक जिले मंे अपने सांसदों को सौंपे गये ज्ञापन में अनुरोध किया गया है कि सर्वाेच्च न्यायालय मंे प्रकरण की सुनवाई शीघ्र कराने का प्रयास करें। देश भर के अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के मंत्री, सांसद व विधायकों द्वारा प्रधानमंत्री से मिलकर संविधान संशोधन का दबाव बनाया गया है ताकि सर्वाेच्च न्यायालय के आदेश को भी शून्य किया जा सके, इस पर रोक लगाने का प्रयास किया जाय। वर्तमान में शासकीय सेवा में कार्यक्रम कर्मियों में अनुसूचित जाति का प्रतिशत 15 है जो शासन द्वारा निर्धारित सीमा से दो प्रतिशत अधि है। अतः बैकलाग के नाम पर की जाने वाली भर्तियां बन्द की जावे। विभागीय पदोन्नति समिति को पाँच सदस्यीय बनाया जाय जिसमें दो सामान्य वर्ग, एक अन्य पिछड़ावर्ग, एक अनुसूचित जाति एवं एक अनुसूचित जनजाति वर्ग से हो। माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के निर्णय के अनुसार पदोन्नति हेतु मूल पद पर हुए चयन की वरिष्ठता अनुसार वरिष्ठता सूची बनायी जाकर पदोन्नतियाँ दो जावे।
ज्ञापन सौंपने वालों में प्रमुख रूप से डॉ0 रजनीश तिवारी, डॉ0 डी.के. द्विवेदी, डॉ0 एम.पी. गोतम, के.के. पाण्डेय, अवधेश सिंह, पंजक कुमार शर्मा, डॉ0 शिवशंकर मिश्रा ‘सरस’, डॉ0 अरूण सिंह चौहान, अखिलेश गौतम, रनाज बहोर पाठक, अजय सिंह चौहान, अजय श्रीवास्तव, राम मोहन द्विवेदी, डी.एन. तिवारी, श्रीमती माधुरी सिंह, दिनकर पाण्डेय, सतीष सिंह, के.एल. पाठक, रामानुज पटेल, दयाशंकर पाण्डेय, अजय कुमार, पंकज निगम, अभयराज योगी, अशोक कुमार शर्मा, अखण्ड प्रताप सिंह, मनीष कुमार शुक्ला, संजय सिंह, धीरज सिंह, ज्ञानेन्द्र सिंह, एल.पी. सिंह, चन्द्र प्रताप सिंह आदि लोग उपस्थित रहे। सांसद महोदया द्वारा इस सम्बन्ध मंे पर्याप्त संवेदन-शीलता के साथ न्याय के पक्ष में उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया गया।
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