सरपंच सचिव को 6 माह जेल की सजा, राखी बांधने के बिवाद मे भाजपा कार्यकताओं से किये थे मारपीट
सीधी। रामपुर नैकिन जनपद पंचायत के जमुनिहा ग्राम पंचायत के सचिव व पूर्व सरपंच को भाजपा कार्यकताओं से मारपीट करने के आरोप प्रमाणित होने पर 6-6 माह की सजा साढ़े सात सौ रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड की रकम अदा नही करने पर 7-7 दिन के साधारण करावास भुग्ताए जाने का फैसला सुनाया गया है।मामले की जानकारी देते हुए विशेष लोक अभियोजक सुखेन्द्र द्विवेदी से मिली जानकारी के अनुसार रामपुर नैकिन जनपद पंचायत के जमुनिहा ग्राम पंचायत मे 25 अगस्त 2010 दिन बुधवार को कजलियां त्यौहार के दिन फरियादी रघुराई साकेत के भाजपा खड्डी मण्डल के अध्यक्ष प्रदीप शुक्ल अपने साथियों के साथ पहुंचकर रक्षा बंधन का त्यौहार मनाया था अभी वे लोग घर से जा ही रहे थे कि आरोपी राजकुमार सिंह पिता उदय भान सिंह उम्र 45 वर्ष जगत बहादुर सिंह पिता जय प्रताप सिंह बघेल व जमुना कोल पिता मंगल कोल सभी निवासी जमुनिहा थाना रामपुर नैकिन को जानकारी हुई तो तीनों पीडि़त के घर की ओर चल दिये रास्ते मे प्रदीप शुक्ल वगैरह से हांथा पाई करने के बाद वे सीधे भाजपा कार्यकर्ताओं रघुराई साकेत के घर पहुंचकर यह कहते हुए गाली गलौच कर मारपीट करने लगे की भाजपा कार्यकर्ताओं को अपने घर बुलाकर रक्षाबंधन का आयोजन कर भाजपाई बनने का प्रयास करते हो तीनों आरोपियों के मारपीट करने की आसंका को भांपकर भाजपा के मण्डल अध्यक्ष प्रदीप पीडि़त के घर पहुंचकर बीतच बचाव किये तव तक आरोपी मारपीट कर रघुराई साकेत को घायल कर चुके थे जाति सूचक गाली गलौच कर रहे थे प्रदीप ने अपने साथियों के साथ मिलकर तीनों आरोपीगणों के चंगुल से रघुराई साकेत को बचाने के बाद उनचार के लिये अस्पताल भेज दिया था बाद मे पीडि़त ने हरिजन थाना सीधी शिकायत दर्ज कराया था जांच के बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 21/2010 धारा 294, 323, 506, 451/ 34 भारतीय दंड संहिता की धारा 3 (1)(भी)अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम का अपराध पंजीबद्ध कर न्याय के लिये न्यायालय मे पेश किया था जहां लोक अभियोजक ने फरियादी की ओर से आनंदी, अनीता, अनुराधा, गणेश, प्रदीप शुक्ला के कथन कराकर तीनों आरोपियों को दण्डित करने की गुजारिस किये जिस पर विशेष न्यायाधीश एके पालीवाल आहत रघुराई साकेत के साथ मारपीट करने में कोई बाहरी चोट प्रमाणित नहीं होने के कारण मारपीट के अपराध से मुक्त करने के बाद पीडि़त के मकान में प्रवेश कर आपराधिक गृह अतिचार करने का अपराध प्रमाणित पाया है इस कारण तीनों आरोपी दोनों में से प्रत्येक को धारा 323/ 34 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत पांच पांच सौ रूपये के अर्थदंड से दंडित करने के साथ साथ धारा 451 भारतीय दंड संहिता के अपराध प्रमाणित होने पर छह छह माह के कठोर कारावास एवं 250-50 के अर्थदंड से दंडित करने के अलावा सुनाई गई अर्थ दंड की सजा की रकम जमा नहीं करने पर सात सात दिन से साधारण कारावास ती सध्या से दंडित किया है वसूल की गई रकम पीडि़त को देने का फैसला सुनाया है।
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