हत्या के आरोपी पिता पुत्र को आजीवन कारावास, पानी भरने के विवाद मे हुई थी हत्या

504 By 7newsindia.in Thu, Jan 11th 2018 / 21:29:54 मध्य प्रदेश     

सीधी।   सड़क किनारे लगे हैण्ड पम्प से पानी भरने को लेकर हुए विवाद मे महिला की हत्या करने के दो आरोपी पिता पुत्र को आजीवन कारावास की सजा व पांच सौ रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। एक आरोपी एक साल सात मांह 28 दिन से न्यायिक अभिरक्षा मे है उस सजा को भी सुनाई गई सजा मे समायोजित करने का फैसला सुनाया गया है। विशेष न्यायालय एस सी एसटी पीए एक्ट के विशेष लोक अभियोजक सुखेन्द्र द्विवेदी से मिली जानकारी के अनुसार बहरी थाना के परसवार गांव मे 12 मई 2016 को शाम साढ़े चार बजे के लगभग मृतका तेरसी बंसल के घर के बच्चें साहिल बंसल रीतू बंसल आरोपी बाबा उर्फ राजकरण कुशवाहा पिता श्रीभान कुशवाहा उम्र 41 साल श्रीभान कुशवाहा पिता जगन्नाथ कुशवाहा के घर के पास सड़क के किनारे लगे हैण्ड पम्प मे पानी भरने गये थे जहां आरोपी श्रीभान कुशवाहा व बाबा ने बच्चों को पानी भरने से रोंक दिया बल्की गालियां देते हुए भाग जाने को कहने लगे इसकी जानकारी तेरसी बंसल को लगी तो वह हैण्ड पम्प के पास पहुंचकर गाली नही देने व उनके घर के पास पानी नही होने के कारण पीने के लिये पानी भर लेनेदेने को कहने लगी तो आरोपी श्रीभान कुशवाहा ने उसे भी गाली देते हुए पंचायत नही करने को कहकर अपने पास खड़े आरोपी बाबा कुशवाहा को मारने का आदेश दे दिया तो आरोपी बाबा अपने पास लिये डण्डे से तेरसी के सिर मे दो बार मार दिया जिसके कारण तरसी बेहोस हो गई तो दोनो आरोपी उसे वही छोंडकर भाग गये बाद मे बच्चों की सूचना पर शिवेन्द बंसल घायल को लेकर जिला अस्पताल मे भर्ती कराया था जहां हालत नजुक होने के कारण उसे रीवा व बनारस ले जाया गया था लेकिन संघातक चोंट होने के कारण उसकी मौत हो गई थी मामले की सूचना पर बहरी व हरिजन थाना की पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपी गड़ों पर हत्या की धारा 302भादवि एवं 3;2द्धपांच 3;1द्ध;आरद्ध;एसद्धअनुसचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत अपराध कायम कर सुनवाई के लिये विशेष न्यायाधीश के न्यायालय मे उपार्पित किया गया था जहां विद्वान न्यायाधीश एके पालिवाल ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अपने फैसले मे बाबा उर्फ राजकरण कुशवाहा व श्रीभान कुशवाहा को दोषी मानते हुए आजीवन कारवास की सजा व पांच सौ रूपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया है जुर्माने की राशि जमा नही किये जाने पर 15 दिन के अतिरिक्त सश्रम कारावास के दण्ड भुक्ताने का फैसला सुनाया है। 

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