मारपीट के आरोपी पिता पुत्र को तीन साल के कठोर कारवास की सजा

502 By 7newsindia.in Fri, Feb 2nd 2018 / 07:25:45 मध्य प्रदेश     

तीन साल पूर्व हुई थी सिंटी कोतवाली के रामपुर गांव मे मारपीट 
सीधी। जमीनी बिवाद को लेकर बेटे के साथ मारपीट करने वाले पिता व एक भाई को तीन साल की सजा दो हजार के जुर्माने से दण्डित किया गया है जव की एक भाई को दोष मुक्त कर दिया गया है। घटना तीन साल पहले सिटी कोतवाली के रामपुर बैरियल टोला मे पिता पुत्र के बीच घटित हुई थी पिता  पहले से ही हत्या के अपराध की सजा भुगत रहा था पिरोल मे आने के बाद घटना घटित होने के कारण उसे पूर्व मे मिली सजा मे समायोजित कर दी गई है जवकी एक पुत्र को सजा भुग्ताने का फैसला सुनाया गया है। 

घटना के सम्बंध मे शासकीय अपर लोक अभियोजक अरूण मिश्रा ने बताया कि सिटी कोतवाली के रामपुर बैरियर टोला के निवासी रामकुमार साहू पिता छोटेलाल साहू का जमीन के छोटे से टुकड़े को लेकर अपने पिता छोटे लाल साहू पिता कालू साहू उम्र ६३ बर्ष व भाई राजकुमार साहू उर्फ बब्बू साहू रमेश साहू अरविंन्द साहू से चल रहा था २६ जुलाई २०१५ की सुवह फरियादी रामकुमार साहू की पत्नी मानवती साहू घर की साफ सफाई कर रही थी तभी आरोपी रमेश साहू गाली गलौच करते हुए मारपीट करने लगा पत्नी के साथ हो रही मारपीट को देख जव वह बीच बचाव करने पहुंचा तो आरोपी गंण एकराय होकर रामकुमार साहूं के साथ भी लाठी राड से मारपीट करने लगे दोनों पति पत्नी के साथ हो रही मारपीट व चीख पुकार को सुनकर बीच बचाव के लिये रघुवर साहूं व गणपत साहूं के अलावा गांव के अन्य लोग पहुंच गये तो आरोपी दोनो को छोड़कर चले गये गांव के लोगों ने दोनो घायलों को उपचार के लिये जिला अस्पताल मे भर्ती कराया था जहां रामकुमार की हालत नाजुक होने के कारण रीवा भेज दिया गया था कोतवाली पुलिस ने चारो आरोपी गणों के खिलाफ धारा २९४,३०७,३४ का अपराध कायम करने के साथ साथ धारा ३२३,५०६ /३४ का अपराध कायम कर छोटे लाल व रमेश को हिरासत मे लेकर जंाच के बाद न्याय के लिये पेश किया था जहां विशेश न्यायाधीश के न्यायालय मे उपार्पित कर दिया गया था मामले की सुनवाई करते हुए विद्वान न्यायाधीश ए के पालीवाल ने दोनों पक्षो के तर्को को सुनने के बाद हत्या के प्रयासों की धारा ३०७ के अपराध मे दोषमुक्त करते हुए धारा ३२५ का दोषी मानते हुए आरोपी छोटेलाल साहू व रमेश साहू अरविंद साहू को तीन तीन साल के कठोर कारावास व दो दो हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है आरोपी राजकुमार को दोशमुक्त कर दिया है। 

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