MP : एनजीटी ने रीवा शहर के 17 मैरिज गार्डन में ताला लगाने का फरमान

570 By 7newsindia.in Sat, Aug 12th 2017 / 16:55:18 प्रशासनिक     

रीवा। एनजीटी ने रीवा शहर में संचालित 17 मैरिज गार्डन में ताला लगाने के निर्देश जारी किए हैं। इस आदेश के बाद से मैरिज गार्डेन संचालकों में हड़कंप मचा है। वहीं कार्रवाई के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी ने कलेक्टर को पत्र लिखकर मदद मांगी है।  मिली जानकारी के अनुसार गिरिराज राजे ने राष्टÑीय हरित अधिकरण सेंट्रल बेंच भोपाल में रीवा के 31 मैरिज गार्डेन के खिलाफ याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि मैरिज गार्डेन बिना वैध अनुमति के संचालित हो रहे हैं।

 

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  • 31 मैरिज गार्डेन के खिलाफ एनजीटी में लगाई गई थी याचिका

 

याचिका पर सुनवाई करते हुए एनजीटी ने 6 जुलाई को आदेश जारी कर अवैध रूप से संचालित मैरिज गार्डेन को बंदकरने के आदेश जारी कर दिए हैं। एनजीटी के आदेश के अनुसार रीवा शहर में इस दायरे में 17 मैरिज गार्डेन आते हैं। इन मैरिज गार्डेन संचालकों ने दूषित जल की उपचार व्यवस्था के लिए कोई प्रभावी और संतोषजनक कार्यवाही नहीं की है। इन आदेश के तहत प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1974 की धारा 33 ए के तहत क्लोजर आर्डर जारी किया था। इस आदेश में मप्र पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी रीवा को कनेक्शन काटने व नगर निगम रीवा को कार्रवाई के लिए कहा गया था। अब तक दोनों विभागों ने कोई कार्रवाई अवैध रूप से संचालित मैरिज गार्डेन के खिलाफ नहीं की। यही वजह है कि क्षेत्रीय अधिकारी मप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कलेक्अर को पत्र लिखकर एनजीटी के आदेश पर अमल कराने की बात कही है।

                                       रीवा कलेक्टर भी हैं प्रतिवादी

अवैध रूप से संचालित मैरिज गार्डेन पर कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। यही वजह है कि थक हारकर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कलेक्टर को ही निशाने पर लिया है। साथ ही कलेक्टर को यह भी याद दिलाया है कि उन्हें भी इस प्रकरण में प्रतिवादी बनाया गया है। यदि इन मैरिज गार्डेन के खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई नहीं होती है तो एनजीटी के सामने कलेक्टर को भी जवाब देना होगा। अब देखना यह है कि कलेक्टर को लिखे पत्र के बाद अवैध मैरिज गार्डेन पर क्या कार्रवाई होती है। 

 

 

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