10 दिन के भीतर प्रस्ताव नहीं आया तो लेह्रश्वस होगी पंचायत प्रतिनिधियों की अनुदान राशि

477 By 7newsindia.in Fri, Sep 22nd 2017 / 10:04:10 प्रशासनिक     

रीवा : सरकार से लंबी लड़ाई के बाद जिला व जनपद सदस्यों को मिली अनुदान राशि यदि 10 दिन के भीतर प्रस्ताव नहीं मिले तो लेह्रश्वस हो जायेगी। दरअसल सदस्यों को अनुदान राशि अपने पसंद की ग्राम पंचायतों में अधोसंरचनात्मक विकास के लिए देनी है, जिसका संबंधित पंचायत से प्रस्ताव लिया जाना है। शासनादेश के बावजूद अभी तक किसी भी जिला या जनपद सदस्य की ओर से संबंधित पंचायत का प्रस्ताव नहीं आया है। सोमवार को सभी सदस्यों को पत्र जारी कर अनुदान राशि खर्च हेतु प्रस्ताव भेजने हेतु पत्र जारी किया गया है। बताया गया है कि प्रस्तावों का सामान्य सभा में अनुमोदन होना है। शासन द्वारा 22 से 29 सितंबर तक सामान्य सभा आयोजित करने की तिथि भी निर्धारित की गई है। यदि 30 सितंबर तक उक्त राशि का निर्माण कार्य में इस्तेमाल नहीं किया जायेगा तो राशि लेह्रश्वस कर दी जायेगी।

 जिला-जनपद प्रतिनिधियों को खर्च करना है साढ़े 13 करोड़ पत्र जारी कर मंगाए गए प्रस्ताव 


ये इतना कर सकेंगे खर्च

शासन द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार विकल्प के रूप में उक्त राशि जिला पंचायत अध्यक्ष 25 लाख, उपाध्यक्ष 15 लाख, जिला पंचायत सदस्य 10-10 लाख खर्च कर सकेंगे। जबकि जनपद अध्यक्ष 12 लाख, जनपद उपाध्यक्ष 8 लाख और जनपद सदस्यों को 4-4 लाख रुपये विकल्प के रूप में खर्च करने के लिए मिलेंगे। इस तरह शासन द्वारा ग्रामीण विकास के लिए अनुदान के रूप में 13.48 करोड़ रुपये दिये जायेंगे। जिसमे से 3.40 करोड़ जिला पंचायत प्रतिनिधियों को व जनपद प्रतिनिधियों को 10.08 करोड़ रुपये दिये जायेंगे। प्रस्ताव मुयत: पंच परमेश्वर योजना से होने वाले कार्य व पेयजल के लिए दिये जा सकेंगे।

प्रस्ताव के साथ टीएस होना जरूरी

प्रतिनिधियों द्वारा प्राप्त प्रस्तावों में टीएस होना जरूरी है। प्रस्ताव के साथ ही कार्यपालन यंत्री, सहायक यंत्री आरईएस या पीएचई विभाग का टीएस होना जरूरी है। साथ ही 10 अटूबर तक प्रस्तावों की स्वीकृति की जानकारी विभागीय पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य है।

 

 

 

 

 

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