चारा, भूसा पैरा आदि का जिले से बाहर परिवहन प्रतिबंधित

452 By 7newsindia.in Wed, Sep 27th 2017 / 19:10:38 रीवा सम्भाग     

रीवा: कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती प्रीति मैथिल नायक द्वारा रीवा जिले में वर्ष 2017-18 में अल्प वर्षा के कारण पशु आहार भूसा एवं चारा की समस्या की संभावना की दृष्टि से पशु आहार एवं चारा में कमी की स्थिति निर्मित न हो को मद्देनजर रखते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (1) के अन्तर्गत सम्पूर्ण रीवा जिले की सीमा से बाहर समस्त प्रकार के पशु आहार जैसे चारा/पैरा/भूसा इत्यादि के किसी भी प्रकार के माध्यम से परिवहन को प्रतिबंधित कर दिया गया है। 

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